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PM Modi: दिल्ली हाई कोर्ट आज (Monday) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छह साल तक चुनाव लड़ने से रोकने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करेगा। पेशे से वकील आनंद एस जोंधले ने पीएम मोदी के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है. उन्होंने पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव आयोग से भी शिकायत की है. ‘रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट’ (Representation Act) यानी पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के तहत प्रधानमंत्री को छह साल तक चुनाव लड़ने से रोकने की मांग की गई है। शिकायत में कहा गया है कि चुनाव आयोग को प्रधानमंत्री के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए—PM Modi
याचिकाकर्ता ने पीएम मोदी पर लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान धार्मिक देवी-देवताओं और पूजा स्थलों के नाम पर बीजेपी के लिए वोट मांगने का आरोप लगाया है. याचिका में कहा गया है कि पीएम ने 9 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में भाषण देते हुए आचार संहिता का उल्लंघन किया था |
विपक्षी दलों पर मुसलमानों का पक्ष लेने का आरोप लगाया
याचिकाकर्ता ने कहा है कि पीएम मोदी ने न केवल हिंदू और सिख देवी-देवताओं और उनके पूजा स्थलों के नाम पर वोट मांगे, बल्कि विपक्षी राजनीतिक दलों को मुस्लिम समर्थक बताते हुए उनके खिलाफ टिप्पणियां भी कीं. जोंधले का कहना है कि पीएम मोदी का भाषण मतदाताओं के बीच जाति और धर्म के आधार पर नफरत पैदा कर सकता है. याचिकाकर्ता ने इस मामले में चुनाव आयोग से भी शिकायत की है |
पीएम मोदी ने अपने भाषण में क्या कहा?
दरअसल, प्रधानमंत्री मोदी ने 9 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में एक चुनावी रैली में लोगों को संबोधित करते हुए कहा था कि इंडिया अलायंस के नेताओं ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण अस्वीकार कर भगवान राम का अपमान किया है. उन्होंने कांग्रेस के घोषणापत्र को लेकर भी निशाना साधा और कहा कि ऐसा लगता है कि यह उनका नहीं बल्कि मुस्लिम लीग का घोषणापत्र है. उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी सिखों के साथ मजबूती से खड़ी है. पीएम ने लंगर वस्तुओं पर जीएसटी माफ करने और करतारपुर साहिब कॉरिडोर खोलने के भाजपा सरकार के फैसले के बारे में भी बात की।
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