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नई ताकत न्यूज़ भोपाल. सार्वजनिक स्थान पर रील बनाना आपको महंगा पड़ सकता है। यदि इससे जानमाल की सुरक्षा को खतरा पैदा हो रहा है तो इसका हर्जाना आपको भरना होगा। पुलिस आप पर आईटी एक्ट के तहत मामला भी दर्ज कर सकती है। अगर आप रील बनाने के दौरान कुछ ऐसा कंटेंट शेयर कर रहे हैं जिसकी कानून आपको इजाजत नहीं देता। फिर पुलिस गिरतार भी कर सकती है। आजकल लोगों के सिर पर रील बनाने का भूत सवार है। सोशल मीडिया के नशे में लोग इस कदर व्यस्त हैं कि वह सही और गलत का फर्क भी भूल जाते हैं। रील बनाने के चक्कर में लोग अब सारी हदें पार कर रहे हैं। कई लोग तो इसके लिए कानून को ताक पर रख देते थे लेकिन बाद में फिर इसका हर्जाना उन्हें चुकाना पड़ता है। ऐसे कई लोगों पर पुलिस कार्रवाई भी करती है।
आइटी एक्ट की धाराओं में हो सकती है कार्रवाई
आईटी एक्ट की धारा 67 और 67 ए सोशल मीडिया पर किसी प्रकार का अश्लील सामग्री से संबंधित कंटेंट प्रतिबंधित करती है। अगर आपने इस तरह का कोई भी कंटेंट सोशल मीडिया पर पोस्ट किया तो फिर आपको 3 से 5 साल की जेल भी हो सकती है।
आईटी एक्ट की धारा 67 और 67 ए के तहत न सिर्फ अश्लील कंटेंट बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है बल्कि कोई इंटरनेट पर असली कमेंट करता है या उसे लाइक करता है या उसे शेयर करता है तो उसे भी इन धाराओं के तहत अपराधी माना जाएगा।
कूटरचित दस्तावेज बनाकर और फेक फोटो बनाकर वायरल करने के मामले में आईपीएस की धाराओं के तहत एफआईआर हो सकती है।
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