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singrauli news । नगर पालिक निगम सिंगरौली (singrauli) द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के सम्पत्तिकर प्रावधानो के तहत नगरीय क्षेत्र सिंगरौली में कार्यरत ओबी कम्पनियों पर सम्पत्तिकर लगाकर मांग सूचना भेजी गई थी। इसके बावजूद भी संबंधित 6 कम्पनियों के द्वारा अपने बकाये सम्पत्ति कर की राशि जमा नही की गई।singrauli news
इस संबंध में नगर निगम उपायुक्त राजस्व आरपी बैस ने बताया कि नगरीय क्षेत्र में कार्यरत ओबी कम्पनी कन्डोई लिमिटेड बकाया राशि 8 लाख 98 हजार 452, मे. रामकृपाल बकाया राशि रूपये 25 लाख 95 हजार 711, जीएस कम्पनी बकाया राशि 12 लाख 11 हजार 665, डीबीएल कम्पनी बकाया राशि 16 लाख 65 हजार 339, पी.सी पटेल कम्पनी बकाया राशि 1लाख 61 हजार 563 तथा व्हीपीआर कम्पनी पर निगम कर रूपये 2 लाख 80 हजार 756 बकाया है। उपायुक्त राजस्व ने बताया कि उपरोक्त कम्पनियो को कई बार नोटिस जारी करने के बावजूद भी अब तक निगम के बकाया करो का भुगतान नही किये जाने पर उपरोक्तो के विरूद्ध निगम द्वारा कुर्की वारेंट जारी किया गया है।
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निर्धारित समय पर अगर कम्पनियो द्वारा अपने बकाये कर का भुगतान नही किया गया तो संबंधितो के चल अचल सम्पत्तियो को कुर्क कर निगम के कर की वशूली की जायेगी। उपायुक्त राजस्व द्वारा नगरीय क्षेत्र के ऐसे नागरिक जिनके द्वारा अभी तक अपने सम्पत्ति कर, जल कर, दुकान किराया सहित निगम के अन्य मदो के करो भुगतान नही किया गया है उनसे आग्रह किया गया कि निगम द्वारा अधिरोपित करो का भुगतान कर अच्छे शहरी की मिशाल कायम करे।