शेयर बाजार में डिजिटल गोल्ड निवेशकों के लिए एक बड़ी खबर है, बाजार नियामक ने चेतावनी दी है कि अगर प्लेटफॉर्म बंद हुआ तो निवेशकों का पैसा फंस सकता है।

By News Desk

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शेयर बाजार में डिजिटल गोल्ड निवेशकों के लिए एक बड़ी खबर है, बाजार नियामक ने चेतावनी दी है कि अगर प्लेटफॉर्म बंद हुआ तो निवेशकों का पैसा फंस सकता है।

 

 

 

New Delhi, November 10 (IANS):         डिजिटल गोल्ड   (digital gold) में निवेश करने वाले निवेशकों  (investors) को सेबी (SEBI) ने अलर्ट किया है। बाजार नियामक  (market regulator) ने स्पष्ट किया है कि ‘डिजिटल गोल्ड’ या ‘ई-गोल्ड’   (‘E-Gold) जैसे उत्पाद न तो सुरक्षित निवेश  (safe investment)  के रूप में सूचीबद्ध  (listed) हैं और न ही सेबी के नियामकीय  (regulatory) दायरे में आते हैं। सेबी ने कहा कि ऐसे उत्पादों  (products) को आसान निवेश विकल्प के रूप में प्रचारित किया जा रहा है, लेकिन इनमें निवेश करने वाले निवेशकों को कई जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है।

 

 

विशेषज्ञों  (experts)  का कहना है कि डिजिटल गोल्ड उत्पाद  (digital gold products) न तो सेबी के दायरे में आते हैं और न ही आरबीआई  (RBI) के, जिससे पूरा क्षेत्र जोखिमों  (field risks) से भरा हुआ है। अगर प्लेटफॉर्म बंद  (platform closed) हो जाता है या दिवालिया हो जाता है, तो निवेशक का पैसा फंस  (money stuck) सकता है, चाहे ब्रांड कितना भी प्रसिद्ध  (famous) क्यों न हो। इसके अलावा, कई प्लेटफॉर्म  (multiple platforms) एक निश्चित समय सीमा  (a certain time limit) के बाद स्टोरेज शुल्क  (storage fee) लेते हैं, जो लंबे समय में बोझ बन सकता है।

 

 

सेबी ने निवेशकों  (investors) को निवेश करने से पहले सभी दिशानिर्देशों  (guidelines) को ध्यान से पढ़ने की सलाह दी है। निवेशकों  (investors) को यह जांचना चाहिए कि प्रदाता की संरक्षक कंपनी  (patron company) कौन सी है, भंडारण  (storage)  का बीमा है या नहीं, और क्या कंपनी का ऑडिट किया जाता है। इसके अतिरिक्त, भंडारण शुल्क  (storage fee) की शुद्धता, मोचन विकल्पों और पारदर्शिता  (transparency) की जांच करना भी बेहद ज़रूरी  (necessary) है।

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