Promotion: हजारों कर्मचारियों के लिए राहत की खबर, मिलेगा प्रमोशन का लाभ, निर्देश जारी, रहेंगे ये नियम

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Promotion: हरियाणा सरकार के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। आगामी विधानसभा चुनावों से पहले, राज्य सरकार ने 2014 की नीति के तहत स्थायी कर्मचारियों को पदोन्नति देने का फैसला किया है। हालांकि, ऐसे कर्मचारियों की पदोन्नति सुप्रीम कोर्ट में लंबित चल रही अपीलों के परिणाम के अधीन है। 2014 में नियमितीकरण नीति के तहत करीब 5 हजार कर्मचारियों को प्रमोशन का लाभ मिलेगा–Promotion

SC के फैसले के बाद अब राज्य सरकार ने दिए ये आदेश

फरवरी में, मदन सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य में सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न जनहित याचिकाओं में शामिल होकर अंतरिम आदेश दिया कि 2014 की नीति के तहत नियमित किए गए कर्मचारियों की पदोन्नति की जाए। राज्य सरकार ने पदोन्नति पर लगी रोक हटा दी है कर्मचारियों की। मुख्य सचिव के अधीन मानव संसाधन विभाग ने इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्ड-निगमों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य प्रशासकों, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रारों, मंडलायुक्तों और उपायुक्तों को निर्देश जारी किए हैं।

ये है पूरा मामला

  • दरअसल, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा की सरकार ने साल 2014 में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का फैसला किया था और इसके लिए तीन अलग-अलग नीतियां बनाई थीं. पहली पॉलिसी 18 जून 2014 को बनी थी जिसमें 3 साल पूरा करने वाले करीब 5 हजार कर्मचारियों को पक्का किया गया था।
  • इसके बाद जुलाई में फिर से नई नियमितीकरण नीति पेश की गई, जिसमें 31 दिसंबर 2018 तक 10 साल पूरे करने वाले कर्मचारियों को नियमित करने का प्रावधान था। इसके बाद, जून 2018 में, उच्च न्यायालय ने 2014 की नियमितीकरण नीति पर रोक लगा दी और 2016 में पांच हजार स्थायी कर्मचारियों के साथ-साथ अन्य सभी संविदा कर्मचारियों को हटाने का आदेश दिया।
  • इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, जिसने नवंबर 2018 में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश जारी किया। इसके बाद राज्य सरकार ने जून 2020 को इन कर्मचारियों का प्रमोशन रोक दिया.

सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया

  • हरियाणा राज्य और अन्य बनाम योगेश त्यागी और अन्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जून 2020 में जारी निर्देशों के अनुसार, 2014 की नियमितीकरण नीति के तहत नियमित कर्मचारियों के पदोन्नति लाभों को रोकने का निर्णय लिया गया था।
  • इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ‘मदन सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य’ के मामले में फरवरी 2024 के अंतरिम आदेशों के माध्यम से निर्देश दिया कि नियमित कर्मचारियों की पदोन्नति 2014 की नियमितीकरण नीति के तहत की जाएगी।
  • अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करते हुए राज्य सरकार ने फैसले से प्रभावित कर्मचारियों की पदोन्नति पर लगी रोक हटा दी है. मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद ने इस संबंध में सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश भी जारी कर दिये हैं………

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Ramesh Kumar
Author: Ramesh Kumar

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