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नई दिल्ली (ईएमएस)। आधार कार्ड (Aadhar card) अब आपकी जन्मतिथि का प्रमाण नहीं होगा। इस संबंध में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (epfo) ने नोटिफिकेशन जारी किया है। बता दें कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI ) के निर्देश के बाद ईपीएफओ ने जन्मतिथि के लिए आधार कार्ड को स्वीकार्य दस्तावेज के रूप में हटाने का फैसला लिया। फैसले का असर ईपीएफओ के सब्सक्राइबर पर पड़ेगा और अब वह अपने ईपीएफ अकाउंट में जन्मतिथि साबित करने या सुधार के लिए आधार को प्रूफ के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। बता दें कि ईपीएफओ के करीब 7 करोड़ सब्सक्राइबर हैं।
यूआईडीएआई ने पाया कि आधार को कई लाभार्थियों द्वारा जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में माना जा रहा था। आधार अधिनियम, 2016 के अनुसार जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में इस मान्यता नहीं दी गई थी। यूआईडीएआई ने इस पर जोर दिया कि आधार पहचान सत्यापन के लिए है, जन्म का प्रमाण नहीं। यूआईडीएआई के निर्देश के बाद ईपीएफओ ने जन्मतिथि में सुधार के लिए आधार को स्वीकार्य दस्तावेजों की सूची से हटा दिया। यह निर्णय केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (सीपीएफसी) की मंजूरी से लिया गया।
ईपीएफओ के लिए जन्मतिथि के प्रमाण के तौर पर मान्य दस्तावेज बर्थ सर्टिफिकेट, किसी मान्यता प्राप्त सरकारी बोर्ड या यूनिवर्सिटी द्वारा जारी मार्कशीट है। इसके अलावा स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र (एसएलसी)/स्कूल स्थानांतरण प्रमाणपत्र (टीसी)/एसएससी प्रमाणपत्र जिसमें नाम और जन्म तिथि शामिल हो, वे दस्तावेज भी ईपीएफओ के लिए मान्य दस्तावेज है।
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