UP News (Allahabad): हाईकोर्ट ने कहा-चुनाव के समय में हथियार जमा नहीं कराया जा सकता। जनरल ऑर्डर (General order) के जरिए सबके हथियार जमा नही करा सकता प्रशासन। हाईकोर्ट ने पूर्व के फैसलों का भी उल्लेख किया। चुनाव के दौरान सामान्य तौर पर एक आदेश के जरिए प्रशासन सबके हथियार जमा करा लेता है। कोर्ट ने लंबी सुनवाई के बाद इस मामले में स्पष्ट आदेश दिया है-UP News (Allahabad)
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आमतौर पर जब राज्यों में चुनाव होते हैं तो प्रशासन असलहा धारकों से उनके हथियार जमा करवा देते हैं। हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पुराने फैसले का जिक्र भी किया । कोर्ट ने कहा है कि चुनाव में सुरक्षा के उपायों को आधार बनाते हुए लोगों से सलाह असलहा जमा करने के लिए नहीं कह सकते हैं। कोर्ट की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि यदि आप किसी असलहा धारक से कानून व्यवस्था को खतरा लगे, तो उसके लाइसेंस को जमा कर सकते हैं—
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