Singrauli News:  सिंगरौली में अपराधियों पर कलेक्टर का बड़ा एक्शन; दो आदतन अपराधी एक साल के लिए जिला बदर, जिले में एंट्री पर लगी रोक

Follow Us

Advertisement

Singrauli News:  सिंगरौली में अपराधियों पर कलेक्टर का बड़ा एक्शन; दो आदतन अपराधी एक साल के लिए जिला बदर, जिले में एंट्री पर लगी रोक

नई ताकत न्यूज नेटवर्क | सिंगरौली

Singrauli News: सिंगरौली जिले में लोक व्यवस्था, शांति एवं आमजन की सुरक्षा (Public order, peace, and the safety of the general public in Singrauli district.) बनाए रखने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर श्री गौरव बैनल ने दो आदतन अपराधियों के विरुद्ध कड़ी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई (Strict restrictive action against two habitual offenders) की है। मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 5 (क) एवं (ख) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ले खान एवं विक्रम वर्मा को एक वर्ष की अवधि के लिए संपूर्ण सिंगरौली जिले की राजस्व सीमाओं से निष्कासित (Expelled from the revenue boundaries of the entire Singrauli district.)  (जिला बदर) करने के आदेश जारी किए गए हैं।

पुलिस अधीक्षक सिंगरौली द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदनों के आधार पर यह कार्रवाई (This action was taken on the basis of investigation reports submitted by the Superintendent of Police, Singrauli.)  की गई है। ग्राम उर्ती, पुलिस चौकी गोभा निवासी 35 वर्षीय दिल्ले खान, पिता बसीर खान, थाना बैढ़न के विरुद्ध वर्ष 2011 से लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहने के प्रकरण (Incidents involving involvement in criminal activities) सामने आए हैं। उसके विरुद्ध सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलने, गाली-गलौज, मारपीट तथा आम नागरिकों को डराने-धमकाने सहित कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। जांच प्रतिवेदन में उसके भय एवं आतंक के कारण आमजन द्वारा शिकायत (In the investigation report, due to his fear and terror, the public complained) करने और न्यायालय में गवाही देने में भय महसूस किए जाने की स्थिति का उल्लेख किया गया है। इससे क्षेत्र की लोक शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित होने की स्थिति (A situation where public peace and the security arrangement of the area are affected.) को देखते हुए जिला बदर की कार्रवाई की गई।
इसी प्रकार ग्राम बनौली, थाना विंध्यनगर निवासी 23 वर्षीय विक्रम वर्मा के विरुद्ध वर्ष 2018 से लगातार गंभीर आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहने की जानकारी जांच प्रतिवेदन में सामने आई। थाना विंध्यनगर एवं नवानगर में उसके विरुद्ध गाली-गलौज, मारपीट, जान से मारने की धमकी, गृहअतिचार, चोरी, जबरन वसूली, लूट तथा ऑटो चालक का अपहरण कर रंगदारी मांगने (Theft, extortion, robbery, and kidnapping an auto-rickshaw driver to demand ransom.) सहित कुल 9 गंभीर आपराधिक प्रकरण दर्ज बताए गए हैं। पूर्व में की गई प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयों के बावजूद आचरण में सुधार नहीं होने (Failure to improve behavior despite preventive measures) तथा आमजन में भय एवं आतंक की स्थिति को देखते हुए कलेक्टर द्वारा उसके विरुद्ध भी एक वर्ष के लिए जिला बदर की कार्रवाई (Action of externment from the district for one year has also been taken against him by the Collector.) की गई है।
24 घंटे के भीतर जिला छोड़ना होगा
दोनों के निष्कासन आदेश 24 अगस्त 2026 की शाम 5 बजे से प्रभावशील (The expulsion orders for both come into effect from 5 PM on August 24, 2026.) हो गए हैं। आदेश के अनुसार संबंधित अनावेदकों को आदेश प्राप्ति (Receipt of order by the concerned applicants as per the order) के 24 घंटे के भीतर सिंगरौली जिले की सीमा से बाहर जाना होगा। निष्कासन अवधि के दौरान उन्हें प्रत्येक माह अपने वर्तमान निवास स्थान का स्पष्ट पता संबंधित थाना प्रभारी को डाक के माध्यम से उपलब्ध (During the period of externment, they must provide the clear address of their current place of residence to the concerned Station House Officer via post every month.)  कराना होगा।
यदि जिले के किसी न्यायालय में उनके विरुद्ध कोई प्रकरण विचाराधीन है, तो न्यायालयीन पेशी के लिए जिले में आने से पूर्व संबंधित (If any case is pending against him in the court, then before coming to the district for court appearance, the concerned) थाना प्रभारी को सूचना देना अनिवार्य होगा। पेशी समाप्त होने के तत्काल बाद उन्हें पुनः जिले की सीमा से बाहर जाना होगा।
निष्कासन अवधि के दौरान सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना सिंगरौली जिले (…Singrauli district without the prior permission of the competent authority during the period of externment…) की सीमा में प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जिला बदर आदेश का उल्लंघन करने पर मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम (Madhya Pradesh State Security Act for violation of the order) , 1990 की धारा 14 के तहत कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

#

Related News

August 25, 2026

August 25, 2026

August 25, 2026

August 25, 2026

August 25, 2026

August 25, 2026

Leave a Comment