Singrauli News: सिंगरौली श्रम विभाग में बड़ा एक्शन, हाईकोर्ट के आदेश पर निरीक्षक नवनीत कुमार पाण्डेय सेवा से पृथक, विभाग में मचा हड़कंप

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By: नई ताक़त ।। डिजिटल टीम

On: Wednesday, May 20, 2026 7:55 AM

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Singrauli News: सिंगरौली श्रम विभाग में बड़ा एक्शन, हाईकोर्ट के आदेश पर निरीक्षक नवनीत कुमार पाण्डेय सेवा से पृथक, विभाग में मचा हड़कंप

नई ताकत न्यूज़ नेटवर्क सिंगरौली
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Singrauli News: सिंगरौली जिले में श्रम विभाग में बड़ी कार्रवाई (Major Action Taken in the Labor Department) हुई है,हाईकोर्ट के आदेश पर श्रम विभाग मे पदस्थ निरीक्षक (Inspector posted in the Labour Department on the orders of the High Court) नवनीत कुमार पाण्डेय को सेवा से किया गया पृथक,श्रम आयुक्त संदीप जी आर ने जारी किया आदेश,ग्वालियर खंडपीठ ने रिट याचिका 6982/2015 में 11 अप्रैल 2023 को पाण्डेय की नियुक्ति (Appointment) को लेकर बताया गया था अवैधानिक,चंद्रशेखर शर्मा की याचिका पर आया फैसला,4 मई 2023 को दायर रिट अपील भी हाईकोर्ट (The writ appeal has also been filed in the High Court.) ने कर दिया था खारिज,न्यायालय के आदेश के पालन में तत्काल प्रभाव (Dismissed; effective immediately in compliance with the Court’s order.) से नवनीत पांडेय श्रम विभाग सिंगरौली निरीक्षक (Labour Department Inspector, Singrauli) को किया गया कार्यमुक्त,इस कार्यवाई के बाद जिले मे मचा हड़कंप(The action sparks an uproar in the district.) .

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