RTE के तहत लगभग 26,000 निजी स्कूल 25% सीटों पर गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करते हैं। इनकी फीस सरकार भरती है। निजी स्कूल में एक बच्चे के लिए करीब साढ़े पांच हजार रुपये दिए जाते हैं। जिससे कई स्कूल ऊंची फीस और कुछ तो कम फीस के बावजूद बराबर फीस ले रहे हैं। यह देखते हुए राज्य शिक्षा ने सत्र 2023-24 के लिए फीस संरचना और बच्चों से ली गई फीस की रसीद मांगी है।
RTE के तहत बच्चों के लिए सरकार द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान नोडल पदाधिकारी के भौतिक सत्यापन और जिला परियोजना समन्वयक के निरीक्षण के बाद स्कूल को यह राशि स्वीकृत की जाएगी। स्कूलों में बच्चों को नई फोटो अपलोड करनी होगी। कक्षा नर्सरी से केजी-2 तक के छात्रों के आधार सत्यापन, बायोमेट्रिक सत्यापन और उपस्थिति की जानकारी भी प्रदान की जानी चाहिए।
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अब निजी स्कूल को बच्चों से ली गई वार्षिक फीस और स्कूल की सत्र 2023-24 कक्षावार की फीस संरचना के साथ फीस की रसीद को पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है। स्कूल द्वारा दी गई जानकारी का मिलान होना अनिवार्य है, क्योंकि गलत पाए जाने पर स्कूल के खिलाफ कार्रवाई होगी।