High Court का बड़ा फैसला, वक्फ बोर्ड के नही हैं ये 3 ऐतिहासिक इमारत

By News Desk

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High Court का बड़ा फैसला, वक्फ बोर्ड के नही हैं ये 3 ऐतिहासिक इमारत
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High Court : मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड को जबलपुर हाई कोर्ट के फैसले से बड़ा झटका लगा है। जहां कोर्ट ने बुरहानपुर की तीन ऐतिहासिक इमारतों को वक्फ बोर्ड की संपत्ति मानने से इनकार कर दिया है। वक्फ बोर्ड के नोटिफिकेशन को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।

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वक्फ बोर्ड द्वारा जारी अधिसूचना में बुरहानपुर स्थित मुगल बादशाह शाहजहां की बहू की कब्र को अपनी संपत्ति घोषित किया गया है। जबकि प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 के तहत ऐतिहासिक इमारत की सुरक्षा का जिम्मा एएसआई के पास है। ऐसे में बोर्ड की अधिसूचना निराधार है।

High Court ने लिया अहम फैसला

एएसआई की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि मुगल बादशाह शाहजहां की बहू की कब्र वक्फ बोर्ड की संपत्ति नहीं है। वक्फ बोर्ड प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम, 1904 के तहत शामिल संपत्तियों का स्वामित्व नहीं ले सकता है। इसलिए, वक्फ बोर्ड द्वारा जारी अधिसूचना रद्द कर दी गई और इस प्रकार उच्च न्यायालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पक्ष में फैसला सुनाया।

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