MP News : मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में नर्सिंग मान्यता धोखाधड़ी मामले की सुनवाई के दौरान, भारतीय नर्सिंग काउंसिल (आईएनसी) ने स्पष्ट कर दिया कि 2023-24 सत्र में प्रवेश के लिए कट-ऑफ तारीख को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए INC ने कहा कि चूंकि 2024-25 सत्र के लिए मान्यता प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है, इसलिए पिछले सत्र के लिए कट-ऑफ तारीख बढ़ाना संभव नहीं है। जस्टिस संजय द्विवेदी और जस्टिस एके पालीवाल की युगल पीठ ने कांग्रेस को इस मामले पर लिखित जवाब पेश करने का निर्देश दिया।
MP News : जांच चलने से इन्हें नहीं दी गई मान्यता
लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट विशाल बघेल द्वारा दायर जनहित याचिका में राज्य में नर्सिंग कॉलेजों में प्रवेश और मान्यता में गंभीर अनियमितताओं को उजागर किया गया है। इसके साथ ही पीपुल्स यूनिवर्सिटी भोपाल और अरबिंदो मेडिकल यूनिवर्सिटी ने सत्र 2023-24 के लिए मान्यता के लिए आवेदन किया था। उनकी याचिका में तर्क दिया गया कि अदालत में चल रहे मामले और सीबीआई जांच के कारण उन्हें 2023-24 सत्र के लिए मान्यता नहीं दी गई।