MP में करीब 300 बीएड डिग्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती रद्द होगी। लोक शिक्षण निदेशालय (डीपीआई) ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारियों (डीईओ) को निर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को पारित एक आदेश में प्राथमिक शिक्षकों की व्यावसायिक योग्यता, बीएड के संबंध में 28 जून 2018 को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) की अधिसूचना को रद्द कर दिया। इस निर्णय के आधार पर बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक के लिए पात्र नहीं होंगे।
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प्राथमिक शिक्षकों को लेकर उच्च न्यायालय जबलपुर ने भी तीन मई 2024 में यह निर्णय दिया था कि 11 अगस्त 2023 के पूर्व नियुक्त बीएड योग्यताधारी प्राथमिक शिक्षक को ही मान्य किया जाए। डीईओ को संचालनालय ने निर्देशित किया है कि प्राथमिक शिक्षकों की व्यावसायिक योग्यता का जिले में उपलब्ध रिकॉर्ड से परीक्षण कर बीएड योग्यताधारी प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति तत्काल निरस्त करें।
MP के इन जिलों के शिक्षकों की नियुक्ति रद्द
आदेश में कहा गया है कि अगर किसी अभ्यर्थी ने गलती से अपनी योग्यता में BED की जगह DAD लिख दिया है तो फैसले के मुताबिक उसकी नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर 11 अगस्त 2023 या उसके बाद जिले में किसी अन्य बीएड योग्यताधारी प्राथमिक शिक्षक की नियुक्ति होती है तो नियुक्ति को तुरंत रद्द करें। 25 जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी किया गया है। इसमें आगर मालवा, आलीराजपुर, अशोकनगर, छतरपुर, दमोह, डिंडौरी, गुना, कटनी, खंडवा, मंदसौर, मुरैना, नरसिंहपुर, नीमच, निवाड़ी, पन्ना, रायसेन, रतलाम, सागर, श्योपुर, शिवपुरी, सीधी, सिंगरौली, टीकमगढ़, उज्जैन, विदिशा शामिल हैं।