Share this
विवेक तन्खा की शिकायत पर सुनवाई करते हुए एमपी-एमएलए कोर्ट ने दिया निर्देश
जबलपुर (ईएमएस)। मप्र के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के खिलाफ केंद्रीय पंजीयन शाखा में मुकदमा दायर किया जाएगा। इस संदर्भ में शनिवार को विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट एमपी-एमएलए कोर्ट जबलपुर ने सुनवाई करते हुए यह दर्ज करने को कहा है।
गौरतलब है कि विवेक तन्खा ने जबलपुर जिला अदालत में मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया था, यह मुकदमा 2022 में दर्ज करवाया गया था। दरअसल मामला पंचायत चुनाव के ठीक पहले का है, मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव में रोटेशन और ओबीसी के आरक्षण को लेकर पेंच फंसा था। जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देने की बजाय यह आदेश दिया था कि पहले महाराष्ट्र की तर्ज पर एक आयोग बनाया जाए, जो अपनी रिपोर्ट पेश करेगा और उस रिपोर्ट के आधार पर ही आरक्षण का फैसला होगा। इस आदेश के बाद अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण का लाभ नहीं मिला था।
इसके बाद भाजपा के इन तीनों नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट के वकील और कांग्रेस नेता विवेक तंखा को जिम्मेदार बताया कि उनकी वजह से अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण नहीं मिल पाया। विवेक तंखा ने भाजपा के इन्हीं आरोपों के खिलाफ मानहानि का दावा किया था। इस मामले में विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती विश्वेश्वरी मिश्रा एमपी-एमएलए कोर्ट जबलपुर ने सुनवाई करते हुए भादवि संहिता की धार 500 के तहत केंद्रीय पंजीयन शाखा को पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के खिलाफ केस दर्ज करने को कहा है।