इन शिक्षकों के लिए राहत की खबर, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिए ये निर्देश, जल्द होगा बकाया वेतन का भुगतान

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हाईकोर्ट ने वरिष्ठ शिक्षकों को हेडमास्टर पद का बकाया वेतन भुगतान करने का निर्देश दिया है। इन शिक्षकों को प्रधानाध्यापक पद पर नियुक्ति की तिथि 31 मई 2014 से एरियर सहित भुगतान करने का निर्देश दिया गया है.

UP teacher salary payment : उत्तर प्रदेश के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक की ड्यूटी कर रहे वरिष्ठ शिक्षकों के लिए एक राहत भरी खबर है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इन शिक्षकों के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाया है, इसके तहत वरिष्ठ शिक्षकों को प्रधानाध्यापक पद के वेतन के साथ एरियर का भी लाभ मिलेगा.

ये है पूरा मामला

जानकारी के मुताबिक, यूपी के बेसिक शिक्षा परिषद के प्राइमरी स्कूलों में वर्षों से प्रभारी प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत सहायक अध्यापकों ने प्रधानाध्यापकों के वेतन के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। त्रिपुरारी दुबे, जो 2010 से गोरखपुर के एक प्राथमिक विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं, और कुछ अन्य शिक्षक जो 2005 से प्रभारी प्रधानाध्यापक का प्रभार संभाल रहे हैं, ने नवंबर 2022 में उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी कि इसके बावजूद प्रधानाध्यापक के रूप में कार्य करते हुए उन्हें सहायक अध्यापक का वेतन मिल रहा थाUP teacher salary payment

इन्हें तथा अन्य अध्यापकों को सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त किया गया, बाद में ये उच्च प्राथमिक विद्यालयों में वरिष्ठ अध्यापक के रूप में कार्य करने लगे। याचिका में कहा गया कि वह 31 मई 2014 से प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत हैं।

राज्य सरकार की ओर से तर्क दिया गया कि हेडमास्टर का वेतन केवल उन्हीं को दिया जा सकता है जो हेडमास्टर पद के लिए नियमित रूप से चयनित हुए हों, उनका हेडमास्टर पद के लिए नियमित चयन नहीं हुआ हो, इसलिए हेडमास्टर पद का वेतन नहीं दिया जा सकता है. हां, क्या उनसे हेडमास्टर का काम लिया जा रहा है.UP teacher salary payment

प्रधानाध्यापक पद का एरियर सहित भुगतान आदेश

दोनों पक्षों को सुनने के बाद, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सरकार की दलीलों को खारिज कर दिया और इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा डॉ. जय प्रकाश नारायण सिंह और अरिंदम चट्टोपाध्याय और अन्य बनाम पश्चिम बंगाल सरकार के मामले का हवाला दिया और उनकी याचिका को स्वीकार कर लिया। शिक्षकों की। जस्टिस पीयूष अग्रवाल ने त्रिपुरारी दुबे व अन्य शिक्षकों की ओर से दायर याचिका को स्वीकार करते हुए वरीय शिक्षकों को हेडमास्टर पद का बकाया वेतन भुगतान करने का निर्देश दिया है. इन शिक्षकों को प्रधानाध्यापक पद पर नियुक्ति की तिथि 31 मई 2014 से एरियर सहित भुगतान करने का निर्देश दिया गया है.

Awanish Tiwari
Author: Awanish Tiwari

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