Singrauli News: अमलोरी मोड़ से माजन मोड़ परसौना सड़क मार्ग से कोयला एवं राखड़ परिवहन किया गया प्रतिबंधित

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Singrauli News: कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी चन्द्रशेखर शुक्ला के द्वारा पुलिस अधीक्षक सिंगरौली (Singrauli) से प्राप्त प्रतिवेदन एवं औद्योगिक करण के फलस्वारूप अत्याधिक संख्या में भारी वाहनो के आगमन के कारण क्षेत्र में कोयले की धूल के कारण व्यापक स्तर पर वायु प्रदूषण होता है तथा माननीय हरित अभिकरण नई दिल्ली के निर्देशो के अनुपालन के तहत जिला दण्डाधिकारी ने दण्ड प्रक्रिया संहित 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधत्मक आदेश जारी किया गया है–Singrauli News

विदित हो कि पुलिस अधीक्षक सिंगरौली की ओर से इस आशय का प्रतिवेदन एवं माननीय हरित अभिकरण नई दिल्ली द्वारा समय समय पर जारी आदेशो के अनुपालन में जिले में बड़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित किये जाने भारी वाहनो के आवागमन को निनियमिति किये जाने के लिए आदेश जारी करते हुये जिला दण्डाधिकारी ने अमलोरी मोड़ से माजन मोड़, परसौना सड़क मार्ग से कोयला एवं राखड़ परिवहन प्रतिबंधित किया गया है साथ ही यह भी निर्देश दिये गये है कि सिंगरौली जिले में कोयला एवं राखड़ का परिवहन करने वाले सभी भारी वाहनो का संचालन विहित प्राधिकारी, अनुविभागीय दण्डाधिकारी की अनुमति प्राप्त कर ही किया जायेगा।

एवं बंद वाहनो में ही कोयला परिवहन किये जाने की अनुमति संक्षम अधिकारी द्वारा दी जा सकेगी। परिवहन के दौरान कोयला या धूल तथा राखड़ किसी भी दशा में सड़क पर न गिरे एवं राखड़ ,एस का परिवहन बंद कंन्टेनरो में ही किया जायेगा।खुले वाहनो में प्रतिबंधित रहेगा कोल परिवहन वाहनो की गति सीमा 25 कि.मी प्रति घण्टा होगी वाहनो में स्पीड गर्वनर लगाना अनिवार्य होगा।कोल परिवहन करने वाले वाहन किसी भी सूरूत पर शहरी क्षेत्र अंतर्गत निगाही, अमलोरी, माजन मोड़ परसौना सड़क मार्ग से कोल परिवहन की अनुमति नही होगी। जारी आदेश यह भी उल्लेख किया गया है कि यह निषेधज्ञा सम्पूर्ण सिंगरौली जिले में 24 मई 2024 से 23 जुलाई 2024 तक प्रभावशील रहेगी।

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Ramesh Kumar
Author: Ramesh Kumar

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