Singrauli news: विकास कार्यों से संबंधित प्रांक्कलन के साथ विस्तृत तकनीकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु नगर निगम आयुक्त ने जारी की एसओपी

By Awanish Tiwari

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विकास कार्यों से संबंधित प्रांक्कलन के साथ विस्तृत तकनीकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु नगर निगम आयुक्त ने जारी की एसओपी

विकास कार्यों के निर्माण, मरम्मत सहित समस्त कार्यों हेतु निर्देशों का पालन करे सुनिश्चित:आयुक्त नगर निगम
सिंगरौली-नगर पालिक निगम सिंगरौली की आयुक्त श्रीमती सविता प्रधान के द्वारा विकास कार्यो के प्रक्कलन के साथ विस्तृत तकनीकी रिपोर्ट, क्रास सेक्सन, जियो टैग संलग्रन करने के साथ ही अन्य आवश्यक प्रक्रियो का पालन सुनिश्चित करने हेतु एसओपी जारी की गई है। जारी एसओपी में उल्लेख किया गया है कि संबंधित सहायक यंत्री तथा उपयंत्री प्रांक्कलन के साथ कार्य स्थल पर भूमि स्वामित्य संबंधी खसरे की कॉपी सहित विस्तृत तकनीकी प्रतिवेदन, क्रॉस सेक्शन, डिजाईन, ड्राईंग व जियोटेग फोटो संलग्न करे। ऑनलाईन सेप पर जिस कन्सोल से संबंधित कार्य है, उसी कन्सोल पर ही नस्ती अग्रेषित करना सुनिश्चित करेने के साथ ही विकास कार्यों के संबंध में जनप्रतिनिधियों के निर्देश पर बनाये गये प्राक्कलन उसी मद के अंतर्गत ही अग्रेषित किये जाएं।
जारी एसओपी में संबंधित अधिकारियो को निर्देशित किया गया है कि प्रांक्कलन के साथ कार्य की आवश्यकता एवं पूर्व में स्थल पर कार्य कब कराया गया की टीप भी अंकित करे। तथा प्रस्तावित बजट मद का नस्ती पर उल्लेख किया जाना सुनिश्चित करें। प्रस्तावित कार्यों के प्रांक्कलन के साथ कार्य से पूर्व के स्थल निरीक्षण रिपोर्ट प्रतिवेदन नस्ती में टीप सहित संलग्न की जाए। निगमायुक्त द्वारा निर्देश दिए गए है कि समस्त सहायक यंत्री अपने जोन अतर्गत आने वाले वार्ड की वार्डवार राजिस्टर निधारित प्रारूप अनुसार संधारित करेंगे, जिसमें वार्डवार प्रत्येक कार्यों का उल्लेख एवं समय-समय पर कार्यों की प्रगति, निरीक्षण टीप का उल्लेख रहेगा। साथ ही उच्च अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान उक्त रजिस्टर की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे एवं स्थानांतरण की स्थिति में संबंधित अधिकारी को रजिस्टर हँड ओवर करेंगे। जारी एसओपी में निर्देशित किया गया है कि विकास कार्यों से संबंधित जारी निविदाओं की टीप नोटशीट पर संबंधित समाचार पत्र के विवरण एवं उसकी प्रति संलग्न करते हुए अंकित करे। जारी निविदाओं की स्वीकृत शर्तों से संबंधित अभिलेख नस्ती के साथ संलग्न करे। कार्य से संबंधित वांछित परफार्मेस गारंटी अतिरिक्त परफार्मेस गारंटी के रूप में डीएलपी की अवधि से तीन माह अधिक की वैध बी.जी. एफडीआर प्राप्त कर संबंधित बैंक से सत्यापन कराये जाने की टीप नस्ती पर अंकित किया जायेगा।

 

उन्होने निर्देश दिए है कि प्रस्तावित निर्माण मरम्मत कार्यों में तकनीकी प्रांक्कलन एवं माप पुस्तिका देयक में उल्लेखित सामंग्री एवं मात्रा में भिन्नता न हो इसका विशेष ध्यान रखा जाये। साथ ही यदि किसी में भिन्नता है, तो तत्संबंधी पुनरीक्षित प्रांक्कलन तैयार कर सक्षम स्वीकृति प्राप्त की करे। माप पुस्तिका में संबंधित उपयंत्री,सहायक यंत्री द्वारा कराये गये कार्य की माप दिनांक का उल्लेख व हस्ताक्षर पदमुद्रा सहित हों, सुनिश्चित हो साथ ही परीक्षण प्रतिवेदन नस्ती के साथ पृष्ठ क्रमांक अंकित करते हुए संलग्न किया जायें कार्य से संबंधित स्थल निरीक्षण टीप संबंधित कार्यपालन यंत्री द्वारा नोटशीट पर अंकित करते हुए सक्षम स्वीकृति हेतु अग्रेषित करे तथा 10 प्रतिशत स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन नस्ती के किस पृष्ठ पर संलग्न है, इसक भी उल्लेख करें। जिन संविदाकारो द्वारा देयक के साथ रॉयल्टी चुकता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाते हैं, उनका पूर्ण विवरण रॉयल्टी पत्रक में प्रमाणीकरण टीप के साथ अंकित किया जाये। करने के साथ ही देयक एवं कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र पर लेखा नियम 268 व नियम 114 उपबंध अनुसार सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर की पूर्ति कराये।

निगमायुक्त द्वारा जारी एसओपी मे कार्य का पूर्व में भुगतान न होने के संबंध में प्रमाण पत्र में यह भी सुनिश्चित किया जाए कि यह कार्य निगम के किसी अन्य विभाग द्वारा नहीं किया गया है, से संबंधित प्रमाणीकरण करना सुनिश्चित करे। तथा कार्य से पूर्व एवं कार्य के पश्चात् के जिओटेग फोटोग्राफ्स नस्ती के साथ संलग्न हों, सुनिश्चित करें। प्रांक्कलन में उल्लेखित आयटम व उनकी मात्रा का प्रस्तुत देयक में विभेद के संबंध में तुल्नात्मक विवरण तथा तकनीकी आवश्यकता अनुसार औचित्य दर्शाते हुए म.प्र. नगर पालिक वित्त एवं लेखा नियम 2018 के नियम 113 फार्म 35 में तत्संबंधी टीप अंकित करते हुए सक्षम स्वीकृति प्राप्त करने के साथ ही देयक के साथ कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र, गुणवत्ता प्रमाण कार्यस्थल के जियोटेग फोटोग्राफ्स नियमानुसार निर्धारित प्रमाणित प्रपत्रों में अनिवार्यत: संलग्न किये किया जाये।

उन्होने निर्देश दिए है कि पेवर ब्लाक एवं सीमेंट कांकीट की कंप्रेसिव टेस्ट रिपोर्ट तथा पेंट के मेक,ब्रांड की रिपोर्ट संबंधित यंत्री के प्रमाणीकरण उपरांत नस्ती के साथ संलग्न की जाये तथा कराये गये निर्माण मरम्मत कार्यों की प्रविष्टी संबंधित निर्माण कार्य पंजी में म.प्र. नगर पालिक वित्त एवं लेखा नियम 2018 के नियम 140 के अनुसार किया जाना सुनिश्चित करें।प्रत्येक प्रकार की नस्ती, बाउचर, प्रमाण पत्र, माप पुस्तिका इत्यादि पर दिनांक सहित हस्ताक्षर एवं हस्ताक्षरकर्ता के नाम की मुहर अनिवार्य रूप से लगाई जाना सुनिश्चित करें। निगमायुक्त द्वारा निर्देश दिया गया है कि भविष्य में उपरोक्त दस्तावेज एवं आवश्यक कार्यवाही पूर्ण किये बिना यदि कोई नस्ती प्राप्त होती है तो संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

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