singrauli news : संचालक ने कलेक्टर से सहायक यंत्री के बारे में मांगा प्रतिवेदन

Share this

जिला परियोजना समन्वयक ने संविदा समाप्त करने संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र को भेजा है प्रस्ताव, मामला पकड़ा तूल

सिंगरौली : जिला शिक्षा केन्द्र सिंगरौली में पदस्थ संविदा सहायक यंत्री की मुश्किले थमने का नाम नही ले रही हैं। एक ओर जहां 2001 के बाद तीसरी संतान के मामले की जांच डीपीसी जिला शिक्षा केन्द्र सीधी कर रहे हैं। वही अब संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र ने कलेक्टर को पत्र भेजकर आवश्यक कार्रवाई करते हुये प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के लिए कहा है।गौरतलब है कि जिला शिक्षा केन्द्र सिंगरौली में पदस्थ संविदा सहायक यंत्री विनोद शाह के खिलाफ एक न एक नये मामले सामने आते रहते हैं। अभी सहायक यंत्री के खिलाफ अमन कुमार द्विवेदी ग्राम हिनौती की शिकायत पर संयुक्त संचालक लोक शिक्षण रीवा के निर्देश पर जिला शिक्षा केन्द्र सीधी के डीपीसी को जांच मिली है। हालांकि यह जांच सीधी के डीपीसी के द्वारा मंथर गति से की जा रही है।

अभी यह जांच पूर्ण नही हो पाई कि राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल के संचालक हरजिन्दर सिंह ने कलेक्टर सिंगरौली को पिछले दिनों एक पत्र जारी कर संविदा सहायक यंत्री का टेंशन बढ़ा दिया है। सूत्रों के मुताबिक संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र ने कलेक्टर को पत्र के माध्यम से निर्देशित किया है कि सहायक यंत्री जिला शिक्षा केन्द्र सिंगरौली के विरूद्ध जिला शिक्षा केन्द्र सिंगरौली जिला परियोजना समन्वयक द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का प्रस्ताव भेज कर संविदा समाप्त किये जाने की अनुशंसा किया है। संचालक ने यह भी अवगत कराया है कि विनोद शाह संविदा आधार पर सहायक यंत्री के पद पर डीपीसी ङ्क्षसगरौली में पदस्थ हैं।

सहायक यंत्री का पद जिला स्तरीय पद है। उन्होंने म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश दिनांक 9 मार्च 2012 एवं राज्य शिक्षा केन्द्र के पत्र क्रमांक 2494 दिनांक 13 मार्च 2012 का अवलोकन करने के लिए कहा है। साथ ही यह भी कहा है कि जिसके माध्यम से समस्त जिलों के कलेक्टर को निर्देश दिये गए हैं। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत संविदा आधार पर कार्यरत किसी कर्मचारी को पर्याप्त आधार होने पर हटाया जाए एवं हटाने के पूर्व उसके सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान करें। इसके बाद ही संविदा समाप्ति की कार्रवाई की जाए।

 

संचालक ने अंत में लिखा है कि उपरोक्तानुसार गुणदोष के आधार पर मिशन की सेवा नियम दिनांक 4 अगस्त 1997 के तहत प्रकरण का नियमानुसार परीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई करते हुये प्रतिवेदन इस कार्यालय को उपलब्ध कराएं। जिससे शासन को अवगत कराया जा सके। संचालक के इस पत्र से सहायक यंत्री की लगातार मुश्किले बढ़ती जा रही है। फिलहाल अब सहायक यंत्री के क्रियाकलापों की जांच कर संविदा सेवा नौकरी समाप्ति करने का मामला कलेक्टर के पाले में चला गया है। अब देखना है कि कलेक्टर इसपर आगामी दिनों में क्या कार्रवाई करते हैं।

सहायक यंत्री के विरूद्ध भोपाल पहुंची हैं कई शिकायतें

जिला शिक्षा केन्द्र में पदस्थ सहायक यंत्री के विरूद्ध राज्य शिक्षा केन्द्र एवं स्कूल शिक्षा विभाग भोपाल के यहां एक नही कई शिकायतें पहुची हैं। सूत्रों के मुताबिक सहायक यंत्री से पूर्व में सवाल भी जिलास्तर से किया गया था। जिसमें कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भवन चितरंगी का निर्माण कार्य किस निर्माण एजेन्सी द्वारा किया गया है। वही प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति आदेश की प्रति मागी गई है। उक्त निर्माण कार्य के मॉनीटरिंग एवं सुपरवीजन व मूल्यांकन तथा पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने का कार्य किसके द्वारा कब जारी किया गया। निर्मित छात्रावास भवन को अधिपत्य में लेने के लिए कौन अधिकारी प्राधिकृत है।

क्या प्रधिकृत अधिकारी द्वारा उक्त छात्रावास भवन को अधिपत्य में लिया गया। यदि हां तो कब? यदि नहीं तो क्या बिना अधिपत्य में लिए ही छात्रावास भवन का उपयोग विभाग द्वारा किया जा रहा है। वही क्या वर्तमान में मनरेगा एवं ग्रामीण यांत्रिकी विभाग के कार्यों में सम्बद्ध हैं। यदि हां तो आदेश की प्रति दें। आपकी कुल संतान कितनी है। प्रत्येक का नाम, जन्मतिथि, दिनांक उपलब्ध करायें। क्या आपकी तीसरी संतान का जन्म 26 जनवरी 2001 के पश्चात हुआ है। क्या पूनम कांस्ट्रक्शन कम्पनी के सम्बन्ध में आपको जानकारी है। यदि हां तो इस कम्पनी के हेड कौन है। इसी तरह के कई अन्य बिन्दु भी हैं। यहां बताते चले की वर्तमान में सहायक यंत्री को जिला पंचायत के सीईओ ने जनपद बैढ़न पंचायत क्षेत्र के ग्राम पंचायतों का अतिरिक्त जिम्मा सौंपा हैं।

Awanish Tiwari
Author: Awanish Tiwari

Leave a Comment