singrauli news : लोकायुक्त द्वारा रंगेहाथ पकड़े गए तहसीलदार माडा के रीडर को सश्रम कारावास की सजा

By Awanish Tiwari

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विशेष न्यायाधीश खालिद मोहतरम अहमद की अदालत ने सुनाई सजा

सिंगरौली। विशेष न्यायाधीश खालिद मोहतरम अहमद वैढ़न, सिंगरौली ने शनिवार को भ्रष्टाचार के आरोपी गेंदलाल बंसल, पिता सूर्यदीन बंसल, उम्र 57, निवासी ग्राम करकच्छा, थाना बहरी, जिला सीधी को चार-चार वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। शासन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अर्चना पटेल ने पैरवी की। जिसके अनुसार, शिकायतकर्ता कपिलमुनि जायसवाल द्वारा पुलिस निरीक्षक अरविंद तिवारी, लोकायुक्त, संभाग रीवा को एक लिखित शिकायती आवेदन प्रस्तुत किया गया था। शिकायतकर्ता ने अपने आवेदन में लिखा है कि ग्राम धनहरा में उनकी माता सोनमती जायसवाल के नाम की भूमि गलत तरीके से खसरे में दर्ज हो गई है।

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उनकी माता ने खसरे में सुधार हेतु अनुविभागीय अधिकारी सिंगरौली के न्यायालय में आवेदन दिया था। अनुविभागीय अधिकारी सिंगरौली द्वारा प्रकरण को नामांतरण हेतु नायब तहसीलदार माडा को भेजा गया था। मामले में नायब तहसीलदार द्वारा आदेश पारित किया गया था। लेकिन, नायब तहसीलदार माड़ा के कार्यालय में पदस्थ बाबू गेंदलाल बंसल उन्हें आदेश की प्रति नहीं दे रहे हैं। आदेश की प्रति देने के एवज में उनसे 3,000 रुपये की रिश्वत मांगी जा रही थी।

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शिकायतकर्ता कपिलमुनि जायसवाल आरोपी गेंदलाल बंसल बाबू को रिश्वत नहीं देना चाहते, जिसकी शिकायत लोकायुक्त रीवा से की गई। आरोपी गेंदलाल बंसल को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 पीसी एक्ट के तहत 4 वर्ष का सश्रम कारावास और 2,000 रुपये का जुर्माना और धारा 13/1डी सहपठित धारा 13/2 पीसी एक्ट के तहत 2,000 रुपये का जुर्माना-4 वर्ष का सश्रम कारावास और 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

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