Singrauli News:   बिना नोटिस बेदखली की तैयारी, रेलवे प्रोजेक्ट को लेकर सिंगरौली में बढ़ा बवाल, मुआवज़ा और नौकरी को लेकर फूटा ग्रामीणों का गुस्सा?

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By: नई ताक़त ।। डिजिटल टीम

On: Monday, May 18, 2026 12:27 PM

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Singrauli News:   बिना नोटिस बेदखली की तैयारी, रेलवे प्रोजेक्ट को लेकर सिंगरौली में बढ़ा बवाल, मुआवज़ा और नौकरी को लेकर फूटा ग्रामीणों का गुस्सा?

नई ताकत न्यूज़ नेटवर्क सिंगरौली
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Singrauli News:   ललितपुर-सिंगरौली नई रेलवे लाइन प्रोजेक्ट (Lalitpur-Singrauli New Railway Line Project) को लेकर एडमिनिस्ट्रेटिव कार्रवाई एक बार फिर विवादों (Administrative action once again sparks controversy) में आ गई है। सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट देवसर की (Of the Sub-Divisional Magistrate, Devsar) तरफ से 14 मई, 2026 को जारी एक जनरल नोसटि में प्रभावित गांवों (Villages Affected in General Nosti) के लोगों को एक्वायर की गई ज़मीन (Land acquired from people) से अपने घर हटाने और नया कंस्ट्रक्शन का काम रोकने का निर्देश (Directive to Halt New Construction Work) दिया गया है। आदेश में चेतावनी (Warning in the Order) दी गई है कि निर्देशों का पालन न (Failure to follow instructions) करने पर कानूनी कार्रवाई (legal action) की जाएगी। हालांकि, प्रोजेक्ट से प्रभावित गांववालों (Villagers affected by the project) और ज़मीन मालिकों ने इस कार्रवाई को गैर-कानूनी (The landowners termed this action illegal.) बताते हुए गंभीर आपत्ति जताई (Raised serious objections.) है। प्रभावित लोगों का आरोप (Allegations by the Affected People) है कि ज़मीन अधिग्रहण, पुनर्वास और फिर से बसाने में उचित मुआवज़ा (Fair Compensation for Resettlement) और पारदर्शिता के अधिकार एक्ट (Right to Transparency Act) , 2013 की धारा 38 के तहत कब्ज़ा लेने से पहले दिया जाने वाला ज़रूरी नोटिस (Important Notice) अब तक लाभार्थियों (Beneficiaries) को नहीं दिया गया है। ऐसे में, घरों को हटाने और ज़मीन खाली कराने की एडमिनिस्ट्रेशन की कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया (The Administration’s Action to Evict Land: The Legal Process)  के खिलाफ है। गांववालों ने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन कोर्ट में छुट्टी का इंतज़ार (Waiting for a Holiday in the Administrative Court) कर रहा था और जैसे ही सिविल केस की रेगुलर सुनवाई बंद (Regular hearings in civil cases suspended.) हुई, तुरंत ऑर्डर जारी (Order Issued Immediately) कर दिया गया और प्रभावित परिवारों पर दबाव डाला गया। लोगों का आरोप है कि कानूनी प्रोसेस (It is alleged that the legal process) पूरा किए बिना उन्हें ज़मीन और घरों से बेदखल करने की तैयारी (Preparations to Evict People from Their Homes)  की जा रही है, जो उनके संवैधानिक (Constitutional) और कानूनी अधिकारों का सीधा उल्लंघन (A direct violation of legal rights)  है।

 

 

 

मुआवज़े और नौकरी को लेकर गुस्सा
प्रोजेक्ट से प्रभावित परिवारों ने आरोप (Families affected by the project have alleged) लगाया कि बड़ी संख्या में लोगों को अभी तक पूरा मुआवज़ा नहीं मिला (Full compensation has not been received yet.)  है। कई किसानों का कहना है कि उन्हें असल मार्केट वैल्यू से भी कम मुआवज़ा (Compensation lower than even the actual market value) दिया गया, जबकि कई परिवारों को अभी तक पूरी रकम भी नहीं मिली है।

 

 

गांववालों का यह भी कहना (The villagers also say…)  है कि उनकी ज़मीन और घर लेने के बावजूद, न तो परिवार के किसी सदस्य को नौकरी दी गई और न ही नौकरी के बदले ₹5 लाख की दूसरी मदद दी गई। प्रभावित लोगों ने दावा किया कि साल 2018 में कलेक्टर और रेलवे के डिप्टी चीफ इंजीनियर के बीच नौकरी का कॉन्ट्रैक्ट साइन (Job Contract Signed with Railway’s Deputy Chief Engineer) हुआ था, लेकिन बाद में प्रोसेस वापस (Return Process) ले लिया गया।

 

 

 

पेंडिंग मामलों में कार्रवाई पर सवाल
स्थानीय लोगों (Local people) और सामाजिक कार्यकर्ताओं (Social workers) का कहना है कि अधिग्रहण क्षेत्र में अभी भी आपत्तियों (Objections) , जवाबी विवादों, पात्रता तय करने और पुनर्वास से जुड़ी प्रक्रियाओं के कई मामले पेंडिंग हैं। इसके बावजूद, प्रशासन का घरों को गिराने (The administration’s demolition of houses) और ज़मीन खाली कराने की कार्रवाई शुरू (Eviction proceedings have begun.) करना सही नहीं माना जा सकता।

 

 

 

 

प्रभावित परिवारों ने मांग (Affected families demand) की है कि जब तक सेक्शन 38 के तहत कानूनी कब्ज़े का नोटिस जारी नहीं हो जाता, सभी प्रभावितों को पूरा मुआवज़ा नहीं मिल (The affected people are not getting full compensation.)  जाता और पुनर्वास और रोज़गार की ज़िम्मेदारियाँ पूरी नहीं  (Employment responsibilities not fulfilled) हो जातीं, तब तक किसी भी तरह की बेदखली (Any form of eviction)  या तोड़फोड़ की कार्रवाई पर रोक लगाई (Stay placed on demolition drive.)  जाए।

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