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इन्दौर (ईएमएस) माननीय अपर सत्र न्यायाधीश ओमप्रकाश रजक की कोर्ट ने मरने मारने की धमकी देते हुए धर्म परिवर्तन कर शादी करने का दबाव बना युवती को खुदकुशी के लिए मजबूर करने के आरोपी अशमत हुसैन निवासी काजी पलासिया खुड़ैल की जमानत याचिका खारिज कर दी।
मामला युवती ने 18 अप्रैल 2023 का खुड़ैल थाना क्षेत्र का है जब युवती ने जहर खाकर जान दे दी थी । प्रकरण अनुसार एक ही मोहल्ले में पास पास रहने के चलते युवती का आरोपी से संपर्क हुआ था और मोबाइल पर बातचीत होती थी।
इसके बाद वह उसे फोन लगाकर परेशान करने लगा कि धर्म परिवर्तन कर उससे शादी कर ले नहीं तो या तो वह मर जाएगा या उसे मार देगा । युवती के परिजनों ने जब अशमत के घर वालों को यह बात बताई तो वह भी कहने लगे कि उसकी शादी अशमत से कर दो , नहीं तो वह उसे भगा ले जाएगा इसके चलते युवती ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी।