SINGRAULI NEWS : स्कूल समय में भारी वाहनों को मिली छूट, बढ़ सकता है दुर्घटनाओं का खतरा

By Awanish Tiwari

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सिंगरौली: जिला प्रशासन ने हाल ही में खनिज परिवहन वाहनों के लिए नो-एंट्री समय में संशोधन करते हुए छूट दी है। यह निर्णय ऐसे समय में लिया गया है जब निजी वाहन, ऑटो और बसें सुबह 7 बजे से 10 बजे तक और दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए चल रही हैं। एक ही समय में भारी वाहनों की आवाजाही से दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ सकती है।

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दरअसल, बैढ़न, विंध्यनगर, जयंत, निगाही, अमलोरी और दुधीचुआ क्षेत्रों में अधिकांश स्कूल संचालित हैं। पूर्व आदेश के अनुसार, सुबह 7 बजे से रात 11 बजे तक भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध था, लेकिन 18 अगस्त को हुई बैठक के बाद कलेक्टर चंद्रशेखर शुक्ला ने इसमें आंशिक संशोधन किया।

 

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तेलई मोड़, माजन मोड़ और गनियारी मार्गों पर अब सुबह 7 बजे से 9 बजे तक और दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक खनिज परिवहन की अनुमति दी गई है। वाहनों के लिए वैध दस्तावेज, लाइसेंस, निश्चित भार क्षमता और स्पीड गवर्नर का अनुपालन अनिवार्य कर दिया गया है, लेकिन अभिभावकों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है।

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