Arvind Kejrival: दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल से सरकार चलाने की अनुमति देने के लिए विशेष व्यवस्था की मांग करने वाली एक जनहित याचिका (PIL) खारिज कर दी है। याचिका में दिल्ली में राष्ट्रपति शासन से जुड़ी खबरों पर भी रोक लगाने की मांग की गई है. कोर्ट ने न सिर्फ जनहित याचिका खारिज कर दी बल्कि इसे दाखिल करने वाले शख्स पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया—Arvind Kejrival
हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर मांग की गई है कि विशेष व्यवस्था की जाए ताकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से सरकार चला सकें. डीजी जेल को निर्देश देने की मांग की गई कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था की जाए ताकि केजरीवाल विधायकों और कैबिनेट सदस्यों के साथ बातचीत कर सकें।