Arvind Kejriwal: सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका, अंतरिम जमानत बढ़ाने की याचिका खारिज, 2 जून को फिर जाना होगा जेल

By Ramesh Kumar

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Arvind Kejriwal

Arvind Kejriwal: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Chief Minister Arvind Kejriwal) को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने की याचिका को तत्काल स्वीकार्य नहीं बताते हुए खारिज कर दिया है, जिसका साफ मतलब है कि केजरीवाल 2 जून को वापस आ जाएंगे। उन्हें अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट से 1 जून तक जमानत–Arvind Kejriwal

आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मांग की है कि उनकी तबीयत काफी खराब है जिसके चलते डॉक्टरों को कुछ जरूरी टेस्ट करने होंगे, ताकि उनकी अंतरिम जमानत की अवधि 7 दिन बढ़ाई जाए, केजरीवाल की ओर से कहा गया कि उनके कीटोन का स्तर बढ़ा हुआ है और उन्हें पीईटी-सीटी स्कैन सहित कई और परीक्षणों से गुजरना होगा, दावा किया जा रहा है कि गिरफ्तारी के बाद से केजरीवाल का वजन 7 किलो कम हो गया है जो अच्छा संकेत नहीं है।

विकेशन  बेंच ने इसे मुख्य बेंच को भेजने को कहा था

अरविंद केजरीवाल की याचिका पर कल कुलपति की पीठ ने सुनवाई की और इसे मुख्य पीठ के पास भेजकर सुनवाई से इनकार कर दिया, न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन ने केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से कहा कि याचिका को जजमेंट के रूप में सीजेआई के पास भेजा जाएगा। मुख्य मामला सुरक्षित है….

रजिस्ट्री ने तुरंत इसे अस्वीकार्य बताते हुए खारिज कर दिया

आज जब याचिका को मुख्य पीठ के पास भेजा गया तो रजिस्ट्री ने इसे सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया और इसे तत्काल सुनवाई के योग्य मानने से इनकार कर दिया, जिसका अर्थ है दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में गिरफ्तार किए गए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी को चुनाव प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट से 1 जून तक अंतरिम जमानत मिल गई है, जिसकी अवधि खत्म होने के बाद केजरीवाल को 2 जून को वापस तिहाड़ जेल जाना होगा।

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