Gyanvapi: इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) ने मुस्लिम पक्ष को ज्ञानमापी (Gyanvapi) मामले में बड़ा झटका दिया है, कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका दायर कर दी मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज होने के कारण व्यास जी की तहखाना में पूजा होती रहेगी. मुस्लिम पक्ष काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के तहखाना में पूजा की इजाजत को चुनौती दी थी. फिर हाई कोर्ट से मुस्लिम पक्ष की आज का खारिज होने के बाद व्यस्त है खाने में पूजा जारी ही रहेगी हाईकोर्ट ने 31 जनवरी को पूरा शुरू करने की वाराणसी जिला जज को आदेश को बरकरार रखा है.
मुस्लिम पक्ष ने काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट को तहखाने में पूजा का अधिकार दिए जाने को चुनौती दी थी. हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज होने के बाद व्यास जी के तहखाने में पूजा जारी रहेगी. हाईकोर्ट ने 31 जनवरी को पूजा शुरू करने के वाराणसी जिला जज के आदेश को बरकरार रखा. जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की एकल पीठ ने फैसला सुनाया. मुस्लिम पक्षकार यानी अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने जिला जज वाराणसी के पूजा शुरू करने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. दोनों पक्षों की लंबी बहस के बाद कोर्ट ने 15 फरवरी को फैसला सुरक्षित कर लिया था.
मामले में हिंदू पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील सीएस वैद्यनाथन और विष्णु शंकर जैन ने बहस की. वहीं मुस्लिम पक्ष की ओर से वरिष्ठ वकील सैयद फरमान अहमद नकवी और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के वकील पुनीत गुप्ता ने पक्ष रखा. काशी विश्वनाथ ट्रस्ट की ओर से अधिवक्ता विनीत संकल्प ने दलीलें पेश कीं. मुस्लिम पक्षकार अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने व्यासजी के तहखाने में पूजा की इजाजत देने के जिला जज वाराणसी के फैसले को चुनौती दी थी.