Emergency : हाईकोर्ट ने कंगना की इमरजेंसी फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने की याचिका पर सुनवाई की और कंगना के मणिकर्णिका प्रोडक्शंस, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सेंसर बोर्ड समेत अन्य को नोटिस जारी किया है। सुनवाई के समय उपस्थित नहीं होने वाले पक्षों को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से हमदस नोटिस जारी करने का निर्देश दिया।
याचिका में कहा गया है कि फिल्म इमरजेंसी की रिलीज से पहले ही देश भर में सिख समुदाय नाराज था। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापनों की बाढ़ आ गई है। आरोप लगाया गया है कि फिल्म में सिख समुदाय को गलत तरीके से पेश करने की क्षमता है। इसीलिए पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है और रिलीज रोकने की मांग की गई है।
Emergency पर कल सुबह होगी आगे की सुनवाई
याचिकाकर्ता ने दलील दी कि फिल्म के ट्रेलर में सिख समुदाय को क्रूर तरीके से दर्शाया गया है, जिससे समाज में सिख समुदाय की गलत छवि बनेगी। जिस पर हाई कोर्ट ने कहा – ”सिख समुदाय ने कोरोना के दौरान आगे आकर सेवा की है। मैंने दिल्ली में देखा है कि गुरुद्वारों में ऑक्सीजन से लेकर भोजन तक सब कुछ उपलब्ध है। सिख समुदाय आगे आ रहा है। कल सुबह होगी आगे की सुनवाई।