Emergency के रिलीज़ पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक, जानिए क्या है वजह

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Emergency : बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत की आने वाली फिल्म ‘इमरजेंसी’ फिलहाल रिलीज नहीं होगी। जबलपुर हाई कोर्ट ने फिल्म पर रोक लगा दी। उधर, केंद्र सरकार ने भी हाई कोर्ट में जवाब दिया है। फिल्म को अभी तक सर्टिफिकेट नहीं मिला है। इसलिए फिल्म रिलीज नहीं होगी। हाईकोर्ट ने सरकार को फिल्म को लेकर उठाई गई आपत्तियों पर विचार करने का निर्देश दिया है। आवेदक इस पर आपत्ति कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि फिल्म रिलीज होने के बाद भी अगर कोई आपत्ति है तो याचिकाकर्ता कोर्ट आ सकते हैं।

Emergency फिल्म के रिलीज़ पर लगी रोक

कंगना रनौत की आने वाली फिल्म ‘इमरजेंसी’ की स्क्रीनिंग के खिलाफ सिख संगत ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। जिस पर 2 और 3 सितंबर को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता की ओर से वकील टीएस रूपराह पेश हुए। याचिकाकर्ता का कहना था कि फिल्म के ट्रेलर में सिख समुदाय को क्रूरता से पेश किया गया है। इससे समाज में सिख समुदाय की गलत छवि बनेगी। सनवाई के दौरान एक्टिंग सीजे ने कहा कि सिख कम्युनिटी ने कोरोना काल के दौरान आगे आकर सेवा की है। मैंने दिल्ली में देखा है। गुरुद्वारों ने ऑक्सीजन से लेकर खाना उपलब्ध कराया है. कोरोना काल में सिख समुदाय सेवा करने में सबसे आगे था।

इस फिल्म को लेकर सह-निर्माता जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की और याचिका में कहा कि सेंसर बोर्ड ने मनमाने और गैरकानूनी तरीके से फिल्म का सेंसर सर्टिफिकेट रोक दिया है। वहीं, बॉम्बे हाई कोर्ट ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (सीबीएफसी) को फटकार लगाई और कहा हम आपके साथ हैं, हमें समझ नहीं आ रहा कि बिना देखे कुछ हलकों को कैसे पता चला कि फिल्म आपत्तिजनक है।

News Desk
Author: News Desk

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