निजी मेडिकल कॉलेजों में भी EWS कोटा, सीटें बढ़ेंगी
Jabalpur News: जबलपुर. प्रदेश में अब निजी मेडिकल कॉलेजों(private medical colleges) में भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग(EWS) के लिए quota होगा। मध्य प्रदेश high court के मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत व न्यायाधीश विवेक जैन की युगलपीठ ने state government को निर्देश दिया है कि अगले शैक्षणिक सत्र से प्रदेश के निजी मेडिकल कॉलेजों में सीटों की संख्या बढ़ाई जाए ताकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जा सके।
युगलपीठ ने प्रक्रिया पूरी करने सरकार को एक वर्ष का समय दिया है। यह महत्वपूर्ण आदेश Jabalpur निवासी छात्र अथर्व चतुर्वेदी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया गया। याचिकाकर्ता ने बताया कि उसने EWS वर्ग से नीट परीक्षा में 530 अंक प्राप्त किए थे, लेकिन उसे निजी medical college में सीट नहीं मिली। याचिका में आरोप लगाया गया कि कम अंक प्राप्त करने वाले NRI और अन्य कोटे के छात्रों को प्राथमिकता दी गई, जबकि EWS वर्ग के लिए कोई सीट आरक्षित नहीं थी।
सरकार का सीटों का बहाना
Student state के 2024-25 के प्रवेश नियमों को चुनौती दी। उसने बताया, Center ने 2019 में EWS आरक्षण के लिए अधिसूचना जारी की, पर State ने लागू नहीं किया। State ने दलील दी, नीट के नियम तय थे और प्रवेश हो चुकी, इसलिए नियमों में बदलाव संभव नहीं है। नेशनल मेडिकल कमीशन(National Medical Commission) से निजी कॉलेजों में सीटें बढ़ाने का कोई निर्देश नहीं था।