कमी दूर किए बिना नर्सिंग कॉलेजों को राहत नहीं: कोर्ट
Jabalpur News: जबलपुर में हाईकोर्ट ने सीबीआइ(High Court CBI) जांच में कमियां पाए जाने वाले नर्सिंग कॉलेजों(nursing colleges) के लिए स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। युगलपीठ ने कहा कि इन कॉलेजों(colleges) को तभी राहत मिलेगी जब वे हाई कोर्ट (high court) द्वारा गठित कमेटी को अपनी कमियों(shortcomings) को दूर करने का संतोषजनक प्रमाण प्रस्तुत करेंगे। हाईकोर्ट(High Court) ने कमेटी को यह भी निर्देश दिया है कि सीबीआइ(CBI) जांच में पहचानी गई खामियों को दूर करने वाले कॉलेजों(colleges) को उपयुक्त श्रेणी में रखा जाए और उन्हें काउंसिलिंग प्रक्रिया में शामिल किया जाए।