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Jyotiraditya Scindia : मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ग्वालियर से केंद्रीय नागरिक उड्डयन एवं इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को बड़ी राहत मिली है। उनके ऊपर लगाये गए आरोप को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के हारने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी की सदस्यता ले ली। उसके बाद कमल नाथ की सरकार गिराकर बीजेपी की सरकार बना ली। जिसके बदले में बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा का सदस्य बनाया।
Jyotiraditya Scindia का क्या था पूरा मामला ?
मिडिया रिपोर्ट के मुताबिक राज्यसभा के लिए उनके नामांकन को चुनौती देते हुए वरिष्ठ कांग्रेस नेता और तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोबिंद सिंह ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में 2020 में याचिका दायर की थी। जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि सिंधिया ने अपने नामांकन के साथ दाखिल हलफनामे में जानकारी छिपाई थी।उनके खिलाफ भोपाल के श्यामला हिल्स पुलिस स्टेशन में आपराधिक मामला दर्ज किया गया है जिसकी जानकारी उन्होंने हलफनामे में नहीं दी।
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हाई कोर्ट ने ख़ारिज की याचिका
सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने डॉ. गोबिंद सिंह की याचिका खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि FIR दर्ज करना अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया और अर्जी खारिज कर दी।
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