Kejrival: केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत, जमानत पर रोक जारी रहेगी

By Ramesh Kumar

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Kejrival: शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है. इस मामले में हाई कोर्ट ने उन्हें राहत नहीं दी है. फिलहाल उनकी जमानत निलंबित रहेगी. दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत पर रोक बरकरार रखी है. हाई कोर्ट का आखिरी फैसला आने तक केजरीवाल जेल में ही रहेंगे. हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है–Kejrival

ईडी ने निचली अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में दी चुनौती

इस याचिका में दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है. दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 जून को केजरीवाल को नियमित जमानत दे दी थी. अगले ही दिन ईडी ने इस फैसले का विरोध किया और हाई कोर्ट में फैसले के खिलाफ याचिका दायर की. मामले की सुनवाई हुई. इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत रोक दी. हाई कोर्ट ने कहा था कि मामले की सुनवाई होने तक ट्रायल कोर्ट के जमानत आदेश पर रोक रहेगी |

21 जून को हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया

21 जून को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. हाई कोर्ट ने कहा कि हम आदेश को 2/3 दिन के लिए रोक रहे हैं. फैसला सुनाए जाने तक ट्रायल कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगाई जाती है. इसके बाद केजरीवाल ने जमानत पर रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. शीर्ष अदालत ने कहा कि हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करें. हम इस मामले की सुनवाई 26 जून को करेंगे.

ईडी ने जमानत याचिका का विरोध किया

हालांकि, ईडी ने केजरीवाल की जमानत का विरोध करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में 29 पेज का लिखित जवाब दाखिल किया है. ईडी ने शराब घोटाले में केजरीवाल की जमानत का विरोध किया था. ईडी ने कहा कि निचली अदालत से केजरीवाल को मिली जमानत अवैध है. हाईकोर्ट में दाखिल जवाब में ईडी ने सबूत के तौर पर गोवा के हवाला ऑपरेटरों, आप कार्यकर्ताओं के 13 बयान दिए हैं |

ईडी ने कहा कि निचली अदालत ने अदालत के सामने रखे गए सबूतों और तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए फैसला सुनाया. पीएमएलए की धारा 45 के अनुसार ईडी को अपना मामला पेश करने का अवसर नहीं मिलना गैरकानूनी है।

केजरीवाल की ओर से जवाब दाखिल किया गया

वहीं, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट में जवाब दाखिल किया. अरविंद केजरीवाल ने ईडी के आरोपों पर जवाब दाखिल करते हुए कहा कि ईडी के पास गोवा चुनाव में पैसा खर्च करने का एक भी सबूत नहीं है. प्रवर्तन निदेशालय के पास सीएम केजरीवाल के खिलाफ एक भी सबूत नहीं है. केजरीवाल के खिलाफ साजिश के तहत जमानत का लॉलीपॉप देने वाले गवाहों के बयान हो चुके हैं…

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