MP News: मध्य प्रदेश के कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा बदलाव,नई वेतन व्यवस्था साल 2025 से लागू होगी

By Awanish Tiwari

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MP News: मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों (government employees) की वेतन व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है. दरअसल, यह बदलाव प्रदेश के जिला और ग्राम पंचायतों के कर्मचारियों की वेतन व्यवस्था में किया गया है. इस बदलाव के तहत अब सरकारी कर्मचारियों को स्टांप ड्यूटी से मिलने वाली अतिरिक्त रकम से भुगतान किया जाएगा. वेतन व्यवस्था में इस बदलाव को लेकर मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार (Mohan Yadav government) ने आदेश भी जारी कर दिए हैं.

 

मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार (Mohan Yadav government) द्वारा जारी आदेश के बाद इसे नए साल 2025 में 20 जनवरी से लागू किया जाएगा. गौरतलब है कि मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 75 के तहत स्टांप ड्यूटी पर एक फीसदी तक अतिरिक्त शुल्क लिया जा सकता है. इस अतिरिक्त आय का उपयोग पंचायतों के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और मानदेय का भुगतान करने के लिए किया जाएगा। राज्य सरकार ने यह फैसला पंचायतों की वित्तीय स्थिरता को मजबूत करने के लिए लिया है.

यहां वेतन वितरण के अलावा काम आएगा

सूत्रों के मुताबिक, मध्य प्रदेश सरकार (Madhya Pradesh Government) अतिरिक्त स्टांप ड्यूटी से इन पंचायतों के अधिकारियों और कर्मचारियों को वेतन देने के बाद इसका उपयोग गांव के विकास के लिए करेगी. ग्राम पंचायतों के रोजगार सहायकों और सचिवों का मानदेय और वेतन भी इसी राशि से दिया जाएगा। यह राशि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पंचायतों को हस्तांतरित की जाएगी। इस राशि का पूरा विवरण ऑनलाइन पोर्टल पर भी उपलब्ध होगा।

इस बदलाव के तहत अब सरकारी कर्मचारियों को स्टांप ड्यूटी से मिलने वाली अतिरिक्त रकम से भुगतान किया जाएगा. वेतन व्यवस्था में इस बदलाव को लेकर मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने आदेश भी जारी कर दिए हैं. इस अतिरिक्त आय का उपयोग पंचायतों के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और मानदेय का भुगतान करने के लिए किया जाएगा। राज्य सरकार ने यह फैसला पंचायतों की वित्तीय स्थिरता को मजबूत करने के लिए लिया है.

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