MP News : जबलपुर हाई कोर्ट ने एक दर्जन से ज्यादा स्कूलों की फीस वापसी की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। जस्टिस एमएस भाटी की बेंच ने इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जिला समिति के इस आदेश के खिलाफ स्कूल राज्य स्तरीय समिति में अपील कर सकते हैं। क्योंकि मामला स्टेज पर पहुंच गया है तो कोर्ट का दखल देना ठीक नहीं होगा।
MP News : हाई कोर्ट ने क्यों ख़ारिज की याचिका?
स्कूलों ने अपनी याचिका में कहा है कि जिला स्तरीय समिति ने उनसे फीस बढ़ोतरी के फैसले को वापस लेने और छात्रों से ली गई अतिरिक्त फीस वापस करने को कहा है। स्कूलों ने याचिका में कहा है कि जिला स्तरीय कमेटी को स्कूल फीस तय करने का अधिकार नहीं है। जिला समिति ने स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले उन्हें सुनवाई का मौका भी नहीं दिया। वहीं राज्य सरकार का कहना है कि स्कूल नियमावली 2020 में बनाई गई थी। इन नियमों का पालन नहीं करने पर निजी स्कूलों को नोटिस जारी किया जाता है।
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इस संबंध में निजी स्कूलों ने जो जवाब दिया, उससे जिला प्रशासन संतुष्ट नहीं हुआ। इसके बाद स्कूलों से छात्रों से ली गई बढ़ी हुई फीस वापस करने को कहा गया। जिला स्तरीय कमेटी ने निजी स्कूलों को अपना पक्ष रखने का भरपूर मौका दिया है। इसके बाद निजी स्कूलों को राज्य स्तरीय समिति में अपील करने का अधिकार है।