New Traffic Rules : अगर आपके पास दोपहिया वाहन है और आप रोजाना घर से ऑफिस या कहीं बाहर आना-जाना करते हैं तो जान लें की अब स्कूटर या बाइक चलाते समय पीछे बैठने वाले को भी हेलमेट पहनना होगा। मोटर वाहन अधिनियम के तहत वाहन चालकों के पीछे बैठने वाले को हेलमेट पहनना अनिवार्य है।
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हाई कोर्ट के आदेश के बाद आंध्र प्रदेश के बड़े शहर विशाखापट्टनम में आज से नए नियम लागू होने जा रहे हैं। जिसके चलते अब बाइक चलाते समय पीछे बैठने वाले को हेलमेट पहनना होगा। शहर में बढ़ती दुर्घटनाओं को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। मुंबई हो या दिल्ली, इन बड़े शहरों में स्कूटर-बाइक पर पीछे बैठने वालों के लिए हेलमेट पहनने का नियम सख्ती से लागू किया जाता है।
New Traffic Rules : नियमों का उल्लंघन करने पर कटेगा 1035 रुपये का चालान
इस संबंध में पुलिस का कहना है कि नियमों का उल्लंघन करने पर 1035 रुपये का चालान काटा जाएगा और लाइसेंस तीन महीने के लिए निलंबित भी किया जा सकता है। हेलमेट की गुणवत्ता को लेकर भी पुलिस की ओर से निर्देश दिये गये हैं। इसी वजह से बताया गया है कि आईएसआई मार्क वाला हेलमेट ही पहनना अनिवार्य होगा. अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जायेगी।