NHAI ने राष्ट्रीय राजमार्गों के उपयोगकर्ताओं को जानबूझकर विंडस्क्रीन पर FASTag चिपकाने से रोकने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। एनएचएआई ने वाहन के अंदर सामने की विंडस्क्रीन पर फास्टैग लगाए बिना टोल लेन में प्रवेश करने वालों से दोगुना शुल्क वसूलने के आदेश दिए हैं।
NHAI के एक बयान में कहा गया है की “सभी उपयोगकर्ता शुल्क एकत्र करने वाली एजेंसियों और रियायतग्राहियों को फ्रंट विंडस्क्रीन पर FASTag नहीं होने पर दोगुना शुल्क लेने के लिए SOP जारी की गई है।” यह जानकारी सभी शुल्क भुगतानकर्ता को प्रमुखता से प्रदर्शित की जाएगी, जो राष्ट्रीय राजमार्ग उपयोगकर्ताओं को सामने की विंडस्क्रीन पर निर्दिष्ट FASTag के बिना टोल लेन में प्रवेश करने पर जुर्माने के बारे में सूचित करेगी।
इसके अतिरिक्त वाहन पंजीकरण संख्या वाले वाहनों के सीसीटीवी फुटेज बिना फास्टैग वाले शुल्क प्लाजा पर दर्ज किए जाएंगे। यह एकत्रित शुल्क और टोल लेन में वाहनों की उपस्थिति के संबंध में उचित रिकॉर्ड बनाए रखने में मदद करेगा। इसका लक्ष्य नामित वाहनों के सामने विंडस्क्रीन के अंदर से फास्टैग को चिपकाने के लिए मानक प्रक्रियात्मक दिशानिर्देश लागू करना है।
जो मानक प्रक्रिया के अनुसार निर्दिष्ट वाहनों पर नहीं लगाया गया है, वह उपयोगकर्ता शुल्क प्लाजा पर ईटीसी करने का हकदार नहीं है। उसे दोगुना टोल शुल्क देना होगा और उसे ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है। बैंकों को यह सुनिश्चित किया की विभिन्न पॉइंट-ऑफ-सेल से जारी करते समय फास्टैग को नामित वाहनों के सामने की विंडस्क्रीन पर चिपकाया जाए।