अवैध रेत के परिवहन(transportation) में लिप्त टै्रक्टर को चितरंगी Police ने किया जप्त
Singrauli breaking news: चितरंगी क्षेत्रान्तर्गत अवैध रेत उत्तखनन कर Village Khaira से चितरंगी तरफ परिवहन करने की मुखबिर सूचना पर दिनांक 10/12/2024 को police staff के साथ चितरंगी पुलिस ने मुखिया सिंह के घर के पास चितंरगी की ओर गीरछांदा तरफ से एक स्वराज टैक्टर ट्राली सहित आ रही थी जिसे रिंकू पनिका के घर के पास पीछा कर पुलिस द्वारा पकड़ा गया और चालक से ट्राली में लोड रेत के संबध में वैध अभिमान पत्र (टीपी) की मांग की गई तो रेत की टीपी होना नही बताया तथा टैक्टर राजू जायसवाल पिता किशुनदास जायसवाल निवासी खैरा Police Station Chitrangi और रेत ग्राम खैरा में टीले से खोद कर लोड करना बताया। स्वराज ट्रैक्टर में लोड रेत का कोई वैध टीपी प्रस्तुत नही करने पर बिना number के swaraj tractor मय ट्राली में तीन घन मीटर रेत लोड जिसका इंजन नं. सीजे1354/एसजीडीओ5815 एवं चेचिस नं. एमबीएनएके48एसीआरटीएफ30492 कुल कीमती 600000/- रूपये को गवाहनो के समक्ष मुताबिक जप्ती पत्रक जप्त किया जाकर थाना वापसी पर Police Station Chitrangi मे अप. क्र. 481/2024 धारा-303(2),317(5), बीएनएस 4,21 खान खनिज अधिनियम का पजीबध्द किया जाकर ट्रैक्टर मय रेत लोड ट्राली के थाना परिसर में सुरक्षार्थ ख़डा किया गया है।
उक्त कार्यवाही में उनि. सुरेन्द्र यादव (प्रभारी थाना चितरंगी), म.उनि. उमेश तिवारी, सउनि. रमेश कोल, सउनि. मोहन पनाडिया, सउनि. मनीष सेन, आर. 647 भैयालाल यादव, आर. नन्दलाल यादव, आर.सुदर्शन चौहान, आर. 679 आशीष पाल, आर. 99 बीर प्रताप सिह, की महत्वपूर्ण भूमिका रही।