Singrauli News: सुप्रीम कंपनी के नकली पाईप बेचे जाने पर छापामार कार्रवाई के दौरान दो व्यापारियों पर कोतवाली पुलिस ने कोपीराइट एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है।जानकारी के मुताबिक कम्पनी की ओर से अधिकृत अनुराग चौहान ने कोतवाली बैढऩ में शिकायत किया कि सुप्रीम कम्पनी से संबंधित नकली पाईप दुकानदार के द्वारा बिक्री की जा रही है-Singrauli News
इस लिखित शिकायत के आधार पर तस्दीक के लिए सहायक उप निरीक्षक सजीत सिंह ने आवेदक अनुराग चौहान के साथ विजय मोटर्स मेन रोड बिलौंजी पहुंच दुकान के मालिक विजय कुमार शाह के दुकान में रखी पाईपों को चेक किया जहां सुप्रीम प्लस के नाम से नकली पाईप बरामद हुईं। जिसकी पहचान कम्पनी के अधिकृत अधिकारी के द्वारा की गयी।
जिस पर आरोपी विजय कुमार शाह पिता शत्रुधन लाल शाह के विरूद्ध कोपीराइट एक्ट धारा 63 एवं 65 अधिनियम एक्ट 1857 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। उक्त दुकानदार के यहां से 16 की संख्या में अलग-अलग साईजों की प्लास्टिक की पाईपें जप्त की गयी। इसी तरह शिव इंटरप्राईजेज मेन रोड बिलौंजी के दुकान में भी नकली प्लास्टिक की पाईप बरामद हुई।
जिसमें अनिल गर्ग पिता रामकरण गर्ग के विरूद्ध कोपीराइट एक्ट धारा 63 एवं 65 अधिनियम एक्ट 1857 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इनके यहां अलग-अलग साईजों में कुल 21 की संख्या में प्लास्टिक की पाईपें मिली हैं। उक्ताशय की जानकारी सुप्रीम कम्पनी के अधिवक्ता अर्जुन सिंह अहलावत ने दी है।
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