SINGRAULI NEWS : इससे पूर्व शिवकुमार मिश्रा बीएसी चितरंगी एवं रामेश्वर प्रसाद जायसवाल प्रभारी प्रधानाध्यापक को किया गया था निलंबित
SINGRAULI NEWS । चितरंगी के शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय पिपरवान से शासकीय किताबों को कबाड़ी के हाथों बेचने के मामले में कलेक्टर चंन्द्रशेखर शुक्ला ने बीआरसीसी सियाराम भारती की संविदा सेवाएं समाप्त कर दी हैं। इससे पहले इसी मामले में शिवकुमार मिश्रा बीएसी चितरंगी एवं रामेश्वर प्रसाद जायसवाल प्रभारी प्रधानाध्यापक को निलंबित किया गया था।
०३ सितम्बर को कोतवाली पुलिस द्वारा सरकारी किताबों से भरे एक पिकअप एवं एक कंटेनर को जप्त किया गया था। चालक द्वारा बताया गया था कि उसने उक्त किताबें पिपरवान स्कूल चितरंगी से लोड किया है। कोतवाली प्रभारी द्वारा कार्यवाही हेतु सौंपे गये पत्र के अनुक्रम में जांच हेतु जिलास्तरीय समिति का गठन किया गया था। जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी सूर्यभान सिंह, डीपीसी रामलखन शुक्ला एवं सहायक संचालक शिक्षा सुश्री कविता त्रिपाठी को जांच हेतु नामांकित किया था। जांच दल द्वारा शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय पिपरवान पहुंचकर शिक्षकों के बयान लिये गये तथा अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।
प्रतिवेदन में कहा गया कि सियाराम भारती बीआरसीसी संविदा जनपद शिक्षा केन्द्र चितरंगी, शिवकुमार मिश्रा बीएसी/ब्लाक पुस्तक प्रभारी जनपद शिक्षा केन्द्र चितरंगी, प्रभारी प्रधानाध्यापक रामेश्वर प्रसाद जायसवाल शा. पूर्व माध्य.वि. पिपरवान तीनों लोकसेवकों का शा.पूर्व माध्य. विद्यालय पिपरवान में भण्डारण की गयी पुरानी शासकीय नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकों को कबाड़ी के हाथों विक्रय किये जाने की गतिविधि में पूर्ण रूप से संलिप्तता पायी गयी। अतएव संबंधित तीनों अपचारी कर्मचारियों के विरूद्ध आरोप सिद्ध पाये जाने के कारण कठोर अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की अनुशंसा की गयी। जिसपर कार्यवाही करते हुये शिवकुमार मिश्रा बीएसी जनपद शिक्षा केन्द्र चितरंगी एवं रामेश्वर प्रसाद जायसवाल प्रभारी प्रधानाध्यापक नियमित शासकीय शिक्षक होने के कारण इनको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाकर विभागाीय जांच की कार्यवाही प्रचलन में है। जांच समिति के प्रतिवेदन के आधार पर सियाराम भारती बीआरसीसी संविदा को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया जिसमें उनके द्वारा जवाब प्रस्तुत कर कारण बताओ सूचना पत्र का खण्डन किया गया किन्तु उसकी पुष्टि में कोई प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।
प्रकरण के समग्र अवलोकन में पाया गया कि बीआरसीसी सियाराम भारती के निर्देशन पर ही किताबें पिकअप वाहन क्रमांक यूपी ६५ एचटी ४४३५ में लोड करायी गयी हैं। इस प्रकरण में यह निर्विवाद तथ्य यह है कि शा.पूर्व माध्यमिक विद्यालय पिपरवान से पुस्तकें अवैधानित रूप से विक्रय की गयी थी जिसे परिवहन के दौरान थाना प्रभारी कोतवाली वैढ़न के द्वारा जब्त किया गया है। कलेक्टर एवं मिशन संचालक सिंगरौली चंद्रशेखर शुक्ला द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि कार्यालय प्रमुख होने के नाते श्री भारती को शासकीय सेवक के दायित्वों के निर्वहन करना था और पुस्तकों के भण्डारण, वितरण पर सतत रूप से पर्यवेक्षण करना था किन्तु इनके द्वारा ऐसा न करके अधीनस्थ बीएसी शिव कुमार मिश्रा एवं प्रभारी प्रधानाध्यापक रामेश्वर प्रसाद जायसवाल के साथ साठ गांठ करते हुये पुस्तके विक्रय की गयी जो कि घोर कदाचरण एवं अपराधिक श्रेणी में आता है। सियाराम भारती बीआरसीसी जनपद शिक्षा केन्द्र चितरंगी का आचरण सिविल सेवा आचरण नियम १९६५ के नियम ३ के प्रावधानों के प्रतिकूल होने के आधार पर इनकी संविदा सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त की गयी हंै।