- शहर में भारी वाहनों की नो-एंट्री छूट में स्कूल के समय की अनदेखी
- लोगों का आरोप है कि अधिकारियों के बच्चे एनटीपीसी परिसर में हैं, उन्हें शहर की व्यवस्था से कोई सरोकार नहीं है।
- स्कूल के समय में सुबह 7 बजे से 9 बजे तक और दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक परिवहन की अनुमति है।
सिंगरौली जिला प्रशासन ने पिछले कुछ दिनों में खनिज परिवहन वाहनों की नो-एंट्री छूट में स्कूल के समय की अनदेखी की है, जिससे वाहन दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ गई है। जिससे निजी और सरकारी स्कूलों के बच्चों को किराए के वाहनों से और उनके अभिभावकों को सुबह 7 बजे से 10 बजे तक अपने निजी वाहनों से परिवहन करना पड़ रहा है। साथ ही, दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक स्कूल बंद रहते हैं। ऐसे में वाहनों की आवाजाही रहेगी, जिससे वाहन दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाएगी।
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प्रशासन ने समय में किया बदलाव
जिला प्रशासन ने पिछले दिनों जिला मुख्यालय बैढ़न में एक नोटिस जारी कर तेलई मोड़ (कचन नदी पुल के पास) से नवानगर-माजनमोड़-जयंत, जयंत तिराहा (बस स्टॉप के पास) होते हुए निगाही-नवानगर-माजन मोड़-परसौना, इंदिरा चौक (लेबर गेट के पास) तक सभी प्रकार के भारी वाहनों और कोयला, राख और गिट्टी, रेत आदि का परिवहन करने वाले खाली भारी वाहनों का प्रवेश तिराहा से वैढ़न-माजन मोड़-विंध्यनगर मार्ग पर सुबह 7:00 बजे से 23:00 बजे तक प्रतिबंधित कर दिया है। 18 अगस्त को एमडीओ और खनिज अधिकारी सिंगरौली आदि के साथ हुई बैठक में प्रस्तुत सुझावों और निर्णयों के अनुसार, खनिज परिवहन करने वाले वाहनों के लिए कुछ शर्तों के अधीन खनिज परिवहन के समय में संशोधन का प्रस्ताव रखा गया था।
पुलिस अधीक्षक सिंगरौली मनीष खत्री द्वारा भेजे गए प्रस्ताव के अनुसार, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट चंद्रशेखर शुक्ला ने 30 जून 2025 के आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए खनिजों का परिवहन करने वाले वाहनों को छूट प्रदान की है। जिसके तहत अनुमति तेलई मोड़ से काचन नदी पुल तक सुबह 7:00 बजे से 9:00 बजे तक और माजन मोड़ नवानगर-निगाही मार्ग पर दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक खनिज परिवहन वाहनों के परिवहन की अनुमति दी गई है। इसी तरह तेलई मोड़ से काचन नदी पुल, माजन मोड़, पुराना ट्रैफिक, इंदिरा चौक, गनियारी चौक, गनियारी रोड मार्ग पर सुबह 7:00 बजे से 9:00 बजे तक खनिज परिवहन वाहनों के परिवहन की अनुमति दी गई है। उक्त अनुमति के लिए चालक के पास वैध लाइसेंस होना चाहिए और वाहन के सभी दस्तावेज पूर्ण और वैध होने चाहिए। साथ ही वाहनों को निर्धारित भार क्षमता और 30 किलोमीटर गति क्षमता के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। और वाहनों में स्पीड गवर्नर का उपयोग करना आवश्यक है।