Singrauli News: कोतवाली पुलिस ने डीजल की कालाबाजारी में लिप्त एक टैंकर को दस हजार लीटर डीजल के साथ जप्त किया है। कोतवाली पुलिस ने टैकर क्रमांक एमपी 66 एच 0770 के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्यवाही की है।
मिली जानकारी के अनुसार दिनांक 16-06-2024 को मुखबिर सूचना द्वारा प्राप्त हुई कि टेंकर क्रमांक एमपी 66 एच 0770 में अवैध रूप से डीजल की कालाबाजारी कर विक्रय हेतु मोरवा से बैढ़न होते हुए बंधा ले जा रहा है–Singrauli News
उक्त सूचना पर माजन मोड़ पहुँचकर चेकिंग दौरान टैंकर को रोका गया जिसके चालक से नाम पता पूछने पर अपना नाम पता देवीलाल यादव पिता गोपाल यादव उम्र 32 वर्ष साकिन भगत सिंह कालोनी थाना मोरवा का होना एवं मोरवा के भुपेश अग्रवाल के पेट्रोल पंप से उक्त टैंकर में 10,000/- लीटर डीजल कुल कीमती 9,19,700/- रूपये लेकर बंधा कोल माइंस जाना बताया। डीजल टैंकर क्रमांक एमपी 66एच 0770 को अभिरक्षा में लेकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत सार्वजनिक जीवन, अर्थव्यवस्थाओं तथा उपभोक्ताओं के हित के संरक्षण के लिए पेट्रोलियम पदार्थों का उत्पादन भण्डारण नियम 02 के उपधारा (झ) के अंतर्गत फुटकर विक्रय से एक ग्राहक को 2,500/- लीटर से अधिक पेट्रोलियम पदार्थों का विक्रय नहीं किया जा सकता।
अत: आरोपी चालक देवीलाल यादव पिता गोपाल यादव उम्र 32 वर्ष साकिन भगत सिंह कालोनी थाना मोरवा द्वारा धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम का अपराध घटित कारित करना पाये जाने से टैंकर क्रमांक एमपी 66एच 0770 मय डीजल के जप्त किया जाकर धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। उक्त कार्यवाही में निरी. अशोक सिंह परिहार, उनि रूपा अग्निहोत्री, उनि शिवकुमार दुबे, सउनि उमेश द्विवेदी, सउनि राजेश शुक्ला, प्रआर राजेश सिंह, आर. बृजेन्द्र धाकड़, आर दुम्मन पन्द्रे का सराहनीय योगदान रहा।