नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास
Singrauli News: सिंगरौली में नाबालिग(minor) के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को विशेष न्यायालय पॉक्सो(court poxo) एक्ट की अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास(life imprisonment) की सजा का फैसला सुनाया है। साथ ही आरोपी को अर्थदंड से भी दंडित किया गया। मोरवा थाना(Morwa police station) क्षेत्र वर्ष 2023 आरोपी रंगलाल उर्फ सिब्बू पनिका पिता रामलखन पनिकाए उम्र 23 वर्ष निवासी(year resident) जगमोरवा थाना मोरवा को विशेष न्यायालय(Court) ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 7000 rupees अर्थदंड भी लगाया है। बताया गया है कि आरोपी ने वारदात को उस समय अंजाम दिया। जब उसके माता-पिता घर पर नहीं थे। घर में पड़ोस का सिब्बू पनिका था घर आने के बाद नाबालिग के परिजनों को पता चला कि पड़ोस के सिब्बू पनिका ने उसकी छोटी बेटी(younger daughter) के साथ अनैतिक कार्य किया। शिकायत पर पुलिस(Police) ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया। मामले की कायमी महिला उप निरीक्षक शीतला यादव एवं अग्रिम विवेचना कार्रवाई उप निरीक्षक राममिलन तिवारी ने की। पुलिस की ओर से मामले में एडीपीओ(ADPO) आनंद कमलापुरी ने पैरवी की थी।