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Singrauli News: 15 वर्ष से ऊपर जन्म/ मृत्यु पंजीयन प्रमाण पत्र बनाए जाने के संबंध में मध्य प्रदेश अल्पसंख्यक विकास कमेटी के प्रदेश उपाध्यक्ष अधिवक्ता उसैद हसन सिद्दीकी ने माननीय मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर सिंगरौली को सौंपा ज्ञापन अपने ज्ञापन में उल्लेख किया है कि जन्म /मृत्यु पंजीयन प्रमाण पत्र 1 वर्ष की अवधि के पश्चात कार्यपालिक मजिस्ट्रेट यानी तहसीलदार को पंजीयन आदेश करने का अधिकार प्राप्त था किंतु लगभग 2 वर्ष से 15 वर्ष के ऊपर जन्म/ मृत्यु पंजीयन आदेश कार्यपालिक मजिस्ट्रेट/ तहसीलदार के द्वारा जारी नही की जा रही है–Singrauli News
बल्कि 15 वर्ष से ऊपर/ जन्म मृत्यु पंजीयन आवेदन को निरस्त कर दिया जाता है जिससे सिंगरौलीवासी जन्म /मृत्यु पंजीयन प्रमाण पत्र नहीं बनवा पा रहे है और ना ही अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा मार्गदर्शन भी दिया जा रहा है जिससे सिंगरौली वासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। श्री सिद्दीकी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन किया है कि 15 वर्ष से ऊपर के जन्म /मृत्यु पंजीयन आदेश के संबंध में जिला प्रशासन को दिशा निर्देश के साथ-साथ आमजन को भी मार्गदर्शन देने का कष्ट करें जिससे आमजन जन्म /मृत्यु पंजीयन प्रमाण पत्र बनवा सके।
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