सोनभद्र समाचार: एमपी के परमिट पर यूपी से आ रही गिट्टी, खदान निदेशक समेत चार पर धोखाधड़ी का केस

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सोनभद्र समाचार: एमपी परमिट पर बिना परमिट यूपी गिट्टी परिवहन करने वाले क्रशर संचालक पर तीन मुकदमे

सोनभद्र समाचार: एक बार फिर मध्य प्रदेश के परमिट पर सोनभद्र गिट्टी परिवहन का मामला सामने आया है। मामले में खनन विभाग की ओर से एमपी के खनन लाइसेंस धारक समेत चार लोगों के खिलाफ राबर्ट्सगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया है। पुलिस ने धारा 379, 411, 420, 467, 468, 471 आईपीसी और यूपी खनिज नियमावली और खान एवं खनिज अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है।

खान निरीक्षक मनोज कुमार द्वारा पुलिस को दी गई तहरीर में कहा गया है कि खनिज बैरियर लोढ़ी पर वाहन चेकिंग के दौरान वाहन संख्या यूपी 64 बीटी/6085 को रोका गया और चालक से गिट्टी लदी होने के संबंध में परिवहन प्रपत्र मांगा गया। इस पर राज्य के पट्टेदार विनोद कुमार शाह मेसर्स बीके इंजीनियरिंग, रजमिलान, माडा, सिंगरौली द्वारा जारी प्रपत्र। इस अंतर्राष्ट्रीय परिवहन प्रपत्र में बीके इंजीनियरिंग वर्क्स शॉप द्वारा जारी आईएसटीपी में गिट्टी की द्रव्यमान मात्रा 25 घन मीटर दर्शाई गई तथा एसएस इंटरप्राइजेज सिंगरौली द्वारा जारी चालान क्रमांक 330 में गिट्टी के स्थान पर खनिज शल्क की मात्रा 30 घन मीटर दर्शाई गई। जब चालक से वाहन में लदे गिट्टी का सैंपल दिखाने को कहा गया तो वह वहां से भाग निकला. किसी दूसरे से गिट्टी लेने के बाद देखा गया तो उसमें डोलो स्टोन गिट्टी लदा हुआ था. जबकि आईएसटीपी फॉर्म स्टोन/सैंड स्टोन और क्वार्टजाइट के लिए जारी किया जाना पाया गया। लोडेड वॉल्यूम भी 35.10 क्यूबिक मीटर पाया गया। खनिज विभाग का दावा है कि सोनभद्र में मिले डोलो स्टोन गिट्टी को वाहन स्वामी द्वारा मध्य प्रदेश के ईटीपी के माध्यम से लोड कर परिवहन किया जा रहा था। मामले में एमपी के लीज धारक मेसर्स बीके इंजीनियरिंग, आईएसटीपी जारी करने वाले मेसर्स बीके इंजीनियरिंग वर्क्स के खिलाफ आईपीसी और माइंस एंड मिनरल्स एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। साथ ही ड्राइवर और वाहन मालिक। पुलिस के मुताबिक मामले की जांच जारी है.

बिना परमिट परिवहन करने वाले क्रशर संचालक पर तीन मामले

इसी प्रकार बिना परमिट के परिवहन के मामले में वाहन संख्या यूपी 64 एटी 5590 के चालक, मालिक, पासर छोटू और क्रशर प्लांट जय दुर्गा स्टोन के संचालक के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं और संबंधित अधिनियमों के तहत मामला दर्ज किया गया है। खनिज विभाग की ओर से पुलिस को दी गई तहरीर में बताया गया है कि उक्त वाहन बिना परमिट के गिट्टी परिवहन करते हुए पकड़ा गया था। पूछताछ पर चालक पन्नू उर्फ ​​ओप्रकाश निवासी नकटी, थाना मड़िहान, मीरजापुर ने बताया कि उसने वाहन स्वामी के निर्देश पर यह गिट्टी जय दुर्गा स्टोन कोठा टोला बिल्ली मारकुंडी से लादी थी। उसी समय स्वामी ने छोटू नाम के व्यक्ति का नंबर दिया और कहा कि वह उससे बात कर लोकेशन बताकर गाड़ी पास करा देगा।

Awanish Tiwari
Author: Awanish Tiwari

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