Supreme Court ने आप नेता मनीष सिसौदिया की जमानत याचिका ख़ारिज

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Supreme Court ने एक्साइज पॉलिसी मामले में आप नेता मनीष सिसौदिया की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ मनीष सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट गए, जहां उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है।

Supreme Court ने ख़ारिज की याचिका

मनीष सिसौदिया ने एक्साइज मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दी थी, लेकिन हाई कोर्ट के जज स्वर्णकांत शर्मा ने सिसौदिया की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि मनीष सिसौदिया ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है और एक्साइज नीति बनाने में जनता का भरोसा तोड़ा है. सिसौदिया अत्यधिक प्रभावशाली हैं और जमानत मिलने पर सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं।

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News Desk
Author: News Desk

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