कोर्ट का अपमान- करोड़ों के बैंक लोन घोटाले के आरोपी पर अर्थदंड

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कोर्ट का अपमान- करोड़ों के बैंक लोन घोटाले के आरोपी पर अर्थदंड
सुनवाई के दौरान ऊंची भाषा में बोलने का मामला

इन्दौर (ईएमएस) सीबीआई कोर्ट (CBI Court) में विशेष न्यायाधीश ने करोड़ों के बैंक लोन घोटाले (bank loan scams) के आरोपी पर कोर्ट की अवमानना करते कोर्ट कार्रवाई में बाधा डालने पर अर्थदंड लगाया । आरोपी जूम डेवलपर्स के Vijay Chaudhary  द्वारा मामले की सुनवाई के दौरान पहले भी इस तरह का व्यवहार कोर्ट में किया गया था जिसके चलते उस समय तो कोर्ट ने उसे भविष्य में ऐसे व्यवहार की पुनरावृत्ति नहीं करने की चेतावनी दी थी।

प्रकरणानुसार सीबीआई के विशेष न्यायाधीश की कोर्ट में आरोपी विजय के एक केस में उस पर आरोप तय होने की कार्रवाई के दौरान उसके द्वारा ऊंची भाषा में बोला गया । समझाइश के बावजूद वह नहीं माना कोर्ट ने इसे न्यायालय का अपमान और कार्य में बाधा मानते हुए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 345 के तहत संज्ञान लेते हुए कारण बताओ सूचना पत्र दिया। जवाब में भी उसने अपनी गलती नहीं मानी । इस पर कोर्ट ने उसे धारा 346 का दोषी पाकर 200 रुपए अर्थदंड लगाया , जो अदा नहीं करने पर 15 दिन का साधारण कारावास भुगतने के आदेश दिए गए ।

विजय की ओर से अर्थदंड की राशि तत्काल जमा करवाकर उसकी रसीद पेश किए जाने पर कोर्ट ने यह प्रकरण समाप्त कर दिया । ज्ञात हो कि गत वर्ष अप्रैल में भी उसके द्वारा ऐसी ही हरकत करने पर कोर्ट ने चेताया था तब उसने वहीं माफी मांग ली थी।

 

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