भ्रामक विज्ञापन पर बाबा रामदेव ने SC से मांगी माफी, खुद गए कोर्ट; जजों ने भी एक बात की तारीफ की

By Awanish Tiwari

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भ्रामक विज्ञापन

रामदेव और बालकृष्ण दोनों ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का दरवाजा खटखटाया. इस सुनवाई के दौरान बाबा रामदेव (Baba Ramdev) के वकील ने कहा कि हम ऐसे विज्ञापनों के लिए माफी मांगते हैं. आपके आदेश पर बाबा रामदेव खुद कोर्ट आये हैं.सुप्रीम कोर्ट ने भ्रामक विज्ञापनों के मामले में पतंजलि आयुर्वेद को फटकार लगाते हुए योग गुरु रामदेव और कंपनी के एमडी आचार्य बालकृष्ण को तलब किया है. रामदेव और बालकृष्ण दोनों आज शीर्ष अदालत पहुंचे. इस सुनवाई के दौरान बाबा रामदेव के वकील ने कहा कि हम ऐसे विज्ञापनों के लिए माफी मांगते हैं. आपके आदेश पर योग गुरु रामदेव खुद कोर्ट आये हैं. पतंजलि आयुर्वेद के वकील ने कहा कि बाबा रामदेव खुद कोर्ट में हैं. वह माफ़ी मांग रहा है और आप उसकी माफ़ी को रिकॉर्ड कर सकते हैं।

बाबा रामदेव (Baba Ramdev) के वकील ने कहा, ‘हम इस कोर्ट से भाग नहीं रहे हैं. क्या मैं इसके कुछ पैराग्राफ पढ़ सकता हूँ? क्या मैं हाथ जोड़कर कह सकता हूं कि वह सज्जन स्वयं अदालत में मौजूद हैं और अदालत उनकी माफी दर्ज कर सकती है।’ सुनवाई के दौरान पतंजलि के वकील ने भ्रामक विज्ञापन को लेकर कहा कि हमारे मीडिया विभाग को सुप्रीम कोर्ट के आदेश की जानकारी नहीं थी. तो ऐसे विज्ञापन ख़त्म हो गए. जस्टिस अमानुल्लाह और हिमा कोहली की बेंच ने कहा कि यह विश्वास करना मुश्किल है कि आपको इसकी जानकारी नहीं थी.

दरअसल, Supreme Court ने नवंबर 2023 में पतंजलि को भ्रामक दावे करने वाले विज्ञापन वापस लेने का आदेश दिया था। अगर ऐसा नहीं किया गया तो हम कार्रवाई करेंगे.’ ऐसे में पतंजलि के हर गलत विज्ञापन पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.

जज ने योग पर बेहतरीन काम करने के लिए बाबा रामदेव की तारीफ की

इस दौरान जस्टिस अमानुल्लाह ने यह भी कहा कि बाबा रामदेव ने योग के मामले में बहुत अच्छा काम किया है. लेकिन एलोपैथिक दवाओं के बारे में ऐसे दावे करना ठीक नहीं है. आईएमए के वकील ने कहा कि उसे अपना विज्ञापन प्रकाशित करना चाहिए, लेकिन एलोपैथिक दवा की अनावश्यक आलोचना नहीं करनी चाहिए. मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस हिमा कोहली ने केंद्र सरकार की आलोचना भी की. उन्होंने कहा कि हमें आश्चर्य है कि केंद्र सरकार ने इस मामले में अपनी आंखें क्यों बंद कर लीं.

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