मध्य प्रदेश: लोक शिक्षण विभाग भोपाल ने होली से पहले अतिथि शिक्षकों के वेतन भुगतान के संबंध में आदेश जारी किया है। लोक शिक्षण विभाग भोपाल ने स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत सभी स्कूलों में पदस्थ अतिथि शिक्षकों को फरवरी माह का वेतन होली से पहले देने के आदेश जारी किये हैं। आदेश का अनुपालन नहीं करने वाले संघटक पदाधिकारियों के विरुद्ध आगे अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी
फरवरी माह की जारी हुआ मानदेय
डॉक्टर कामना आचार्य अपर संचालक लोक शिक्षण एमपी भोपाल के द्वारा सभी जिला शिक्षा अधिकारियों के आहरण संविधान अधिकारी एवं संकुल प्रचार स्कूल शिक्षा विभाग के नाम जारी हुए हैं। पत्र में लिखा गया है कि शैक्षणिक सत्र 2024 – 25 में कार्यरत अतिथि शिक्षकों के माह फरवरी 2025 (फरवरी से मार्च) तक के मानदेय भुगतान हेतु राशि जारी की जा चुकी है। होली पर्व नजदीक है अतः होली के पूर्व दिनांक 13 मार्च 2025 तक अतिथि शिक्षकों के संपूर्ण पेड फरवरी 2025 भुगतान की कार्यवाही पूर्ण कर उपयोगिता प्रमाण पत्र संचनालय को उपलब्ध कराकर सुनिश्चित करें
आदेश का नहीं हुआ पालन तो होगी कार्यवाही
अगर आहरण अधिकारी द्वारा उपरोक्त आदेशों के पालन में अतिथि शिक्षकों के मानदेय भुगतान नहीं किया जाता तो लंबित मानदेय भुगतान होने की स्थिति में अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। जिला शिक्षा अधिकारी सुनिश्चित करें कि दिनांक 13 मार्च के पूर्व अतिथि शिक्षकों के सभी लंबित मानदेय भुगतान हो। इसके आदेश नीचे चस्पा किए गए हैं
अतिथि शिक्षकों के मानदेय भुगतान हेतु जारी हुआ आदेश