MP BHOPAL NEWS ; भोपाल, मध्य प्रदेश: करंट लगाकर जंगली दरियाई घोड़े और जंगली सूअर का शिकार करने के आरोपी को 3 साल के श्रम कारावास और प्रत्येक को 60,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (Chief Judicial Magistrate) छिंदवाड़ा ने खमारपानी पेंच टाइगर रिजर्व में वन्यजीव नील गाय और जंगली सूअर का शिकार करने पर डोंगरगांव निवासी रामपाल पुत्र सुखलाल बंजारा और रैयतवाड़ी निवासी राजू पुत्र कामन इवनाती को 3-3 साल की सजा और 60-60 की सजा सुनाई। उन पर 1,0 रुपये का जुर्माना लगाया गया
प्रकरण में राज्य शासन की ओर से अभयदीप सिंह ठाकुर, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, छिंदवाड़ा द्वारा पैरवी की गयी।
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