MP News: मध्य प्रदेश सरकार ने नई आबकारी नीति लागू कर दी है. इस नीति के तहत 19 धार्मिक शहरों और कस्बों में शराब की दुकानें बंद कर दी जाएंगी. बिना पीओएस मशीन के शराब बेचने पर जुर्माना लगेगा। नई नीति 1 अप्रैल से प्रभावी होगी.
धार्मिक क्षेत्रों में मादक पेय पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबंध के बाद, दुकान को अन्यत्र खोलने का निर्णय लिया गया। दुकानें बंद होने की भरपाई के लिए अब शराब महंगी होगी. 1 अप्रैल से 19 पवित्र शहरों और कस्बों में शराब की दुकानें बंद हो जाएंगी। साइबर ट्रेजरी चालान इलेक्ट्रॉनिक गारंटी के तहत बैंक खातों में जमा किए जाएंगे।
पीओएस मशीन के जरिए ट्रैकिंग होगी
आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 20 साल में शराब की दुकानों की संख्या में 37 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. अब रेस्टोरेंट और बार में बड़ी जगह के लिए भी अतिरिक्त शुल्क देना होगा। शराब की बिक्री पर निगरानी के लिए पीओएस मशीनें लगाने का निर्णय लिया गया है. इससे सरकार को टैक्स चोरी रोकने में मदद मिलेगी. इसके अलावा यह भी पता चलेगा कि प्रत्येक दुकान पर कितनी शराब बिकती है। पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है।