भोपाल. अधिकारियों-कर्मचारियों के नेशनल पेंशन स्कीम (National Pension Scheme) के साढ़े सात करोड़ रुपए का गबन करने के आरोपी नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय के निलंबित सहायक वर्ग-3 रामसिंह रायपुरिया को शासकीय सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। गबन राशि की वसूली संपत्ति की कुर्की और नीलामी से होगी।
नगरीय विकास आयुक्त ने जारी किया आदेश
आयुक्त, नगरीय विकास एवं आवास भरत यादव ने आरोपी रामसिंह रायपुरिया को सेवा से हटाने का आदेश जारी किया है। विभागीय जांच में प्रमाणित किया गया है कि रायपुरिया ने 33 कूटरचित पत्र तैयार किए। उन पर तत्कालीन संयुक्त संचालक और अपर संचालक अनिल कुमार गोंड के कूटरचित हस्ताक्षर कर 7 करोड़ 59 लाख 51 हजार की राशि स्वयं व अपने रिश्तेदारों के खातों में ट्रांसफर कर शासकीय राशि का गबन किया है। नगरीय विकास एवं आवास संचालनालय के माध्यम से नगरीय स्थानीय निकायों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए संचालित राष्ट्रीय पेंशन योजना (national pension scheme) के एसबीआई की शाखा लिंक रोड 1 के बचत खाते से राशि ट्रांसफर की गई।
गौरतलब है कि रायपुरिया के खिलाफ दिसंबर 2022 में केस दर्ज किया गया था। केस भोपाल जिला न्यायालय में है। रायपुरिया अभी सेंट्रल जेल भोपाल में है।